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    पंजाब में पेड़ों की अवैध कटाई पर होगी सख्त कार्रवाई, वृक्ष संरक्षण अधिनियम को मिली मंजूरी

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी। यह शहरी हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अधि ...और पढ़ें

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    द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट 2025 को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025 (पंजाब वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2025) बनाने से संबंधित वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम शहरी हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पेड़ों की सुरक्षा के प्रति राज्य की विधायी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगा।

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    वित्त मंत्री ने कहा कि इस मसौदे में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के लिए कड़े प्रावधान और भारी जुर्माने शामिल हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षरण का मुकाबला करने के लिए राज्य के प्रयास और मजबूत होंगे।

    यह अधिनियम न केवल शहरी हरियाली की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देता है, बल्कि वन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसे लागू करने से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

    बिल के वित्तीय पहलुओं को उजागर करते हुए, वित्त मंत्री ने बताया कि यह अधिनियम जुर्माने के माध्यम से एक विशेष फंड स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। यह फंड रणनीतिक रूप से केवल शहरी क्षेत्रों में हरियाली परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पूरे पंजाब में पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित होगी।