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    सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: 90 दिन बाद आज जेल से बाहर आएगी जज की बेटी कल्याणी सिंह, CBI ने किया था गिरफ्तार

    एडवोकेट व नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्या की आरोपित हाई कोर्ट जज की बेटी कल्याणी सिंह आज पूरे 90 दिन के बाद जेल से बाहर आएगी। कल्याणी सिंह को 15 जून को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था।

    By Ankesh ThakurEdited By: Updated: Wed, 14 Sep 2022 10:06 AM (IST)
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    आरोपित कल्याणी सिंह चंडीगढ़ में कालेज प्रोफेसर थी। फाइल फोटो

    आनलाइन डेस्क, चंडीगढ़। एडवोकेट व नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्या की आरोपित हाई कोर्ट जज की बेटी कल्याणी सिंह आज पूरे 90 दिन के बाद जेल से बाहर आएगी। कल्याणी सिंह को 15 जून को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। वह बुड़ैल जेल में बंद है और आज दोपहर तक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे जेल से बाहर भेजा जाएगा।

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    बता दें कि कल्याणी सिंह को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बीते कल मंगलवार को जमानत मिली थी।  जस्टिस सर्वेश्वर ठाकुर की पीठ ने मामले सुनवाई करते हुए कल्याणी सिंह की जमानत याचिका को मंजूरी दी है। आरोपित कल्याणी सिंह को 90 दिन बाद जमानत मिली है। 

    बता दें कि सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में आरोपित कल्याणी सिंह को सीबीआइ ने 15 जून को गिरफ्तार किया था। दो बार रिमांड पर लेने के बाद सीबीआइ अदालत ने कल्याणी को न्यायिक हिरासत में भेजा। वह पिछले 21 जून से चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है।

    7 साल पहले हुई थी सिप्पी की हत्या

    सिप्पी सिद्धू की 20 सितंबर 2015 को सेक्टर-27 के पार्क में उसे 4 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। सीबीआइ ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में बताया कि सिप्पी सिद्धू और कल्याणी क्लोज रिलेशनशिप में थे। कल्याणी सिप्पी सिद्धू से शादी करना चाहती थी। इसलिए कल्याणी की तरफ से शादी के प्रस्ताव सिप्पी के घर भेजा गया था, लेकिन सिप्पी के घरवालों ने शादी इनकार कर दिया था। सिप्पी ने कल्याणी की कुछ आपत्तिजनक फोटो परिवार और दोस्तों के बीच साझा की थी। सीबीआइ ने दावा किया कि इसी वजह से कल्याणी ने सिप्पी को रास्ते से हटाया।

    सीबीआइ ने किया था जमानत का विरोध  

    गौरतलब है कि बीते 2 सितंबर को भी हाई कोर्ट में आरोपित कल्याणी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कल्याणी को अदालत नहीं लाया गया था। जामनत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआइ ने कहा कि कल्याणी को अभी जमानत नहीं दी सकती, क्योंकि अगर वह बाहर आई तो अपने रुतबे के दम पर वह केस को प्रभावित कर सकती है। अभी केस की जांच भी चल रही है और सुबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को कल्याणी सिंह को जमानत दे दी गई।