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    सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड: सात आरोपियों को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

    Updated: Sat, 02 Aug 2025 10:17 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि जब तक प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा। आरोपियों ने मुकदमे की धीमी गति का हवाला दिया जबकि सरकार ने गवाहों की सुरक्षा का हवाला देते हुए विरोध किया।

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    सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड के सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुचर्चित सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड मामले के सात आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद गवाहों की गवाही पूरी होने तक जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता।

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    प्रभदीप सिंह, जगतार सिंह, मनप्रीत सिंह, नसीब दीन, राजिंदर, पवन कुमार बिश्नोई और सराज सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए विभन्न आधारों पर नियमित जमानत देने की मांग की थी।

    याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि वे पिछले दो वर्षों से हिरासत में हैं और ट्रायल की गति बेहद धीमी है। पंजाब सरकार ने इस मामले में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कुल 180 अभियोजन गवाह हैं, जिनमें से तीन चश्मदीद हैं।

    अब तक केवल एक गवाही हुई है। कोर्ट ने माना कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्षता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसलिए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब तक सभी चश्मदीद गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक नियमित जमानत याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।