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    सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत सिंह को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत से इन्‍कार

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Mon, 18 Jul 2022 05:38 PM (IST)

    पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत सिंह काे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने शगनप्रीत को अग्रिम जमानत नहीं दी। शगनप्रीत अभी आस्‍ट्रेलिया में रह रहा है।

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    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शगनप्रीत सिंह को अग्रिम जमानत नहीं दी। (फाइल फोटो)

    चंडीगढ, जेएनएन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत सिंह को राहत देने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने शगनप्रीत को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। शनगप्रीत सिंह युवा अकाली दल के नेता विक्‍की मिड्डूखेड़ा की हत्‍या के मामले से जुड़े होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

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    अभी आस्‍ट्रेलिया में रह रहा है शगनप्रीत सिंह 

    बता दें कि शगनप्रीत सिंह अभी आस्‍ट्रेलिया में रह रहा है और सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर रहा है। शगनप्रीत सिंह का मिड्डूखेड़ा की हत्या में हाथ होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। बताया जाता है कि इस मामले के बाद सिद्धू  मूसेवाला ने शगननप्रीत को विदेश भागने में मदद की थी। 

    बत दें कि शगनप्रीत सिंह की ओर से पिछले दिनों अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। शगनप्रीत सिंह के वीकल ने पिछले दिनों हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में कहा था कि शगनप्रीत सिंंह अभी आस्‍ट्रेलिया में रह रहा है और वह भारत आना चाहता है। वह यहां जांच में शामिल होना चाहता है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत और यहां आने पर सुरक्षा दी जाए।  बता दें कि शगनप्रीत सिंह पंजाब में हुए विक्‍की मिड्डूडूखेड़ा हत्‍याकांड में आरोपित है। 

    सोमवार को हाई कोर्ट ने शगुनप्रीत द्वारा अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि यह बेहद संगीन मामला है और इसके आरोपित की कस्टोडियल इंटेरोगेशन बेहद जरूरी है ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस अनोप चितकारा ने शगन प्रीत द्वारा इस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सिरे से ख़ारिज कर दिया।

    दूसरी ओर शगनप्रीत ने गोल्डी बराड़ से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग को लेकर जो याचिका दायर की थी, उसका निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद कैसे उसे अलग से सुरक्षा की जा सकती है। सिर्फ इतना किया जा सकता है कि वह भारत वापस आता है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे हिरासत में लिए जाने तक सुरक्षा दी जाए।

    पहली याचिका में शगनप्रीत ने पिछले साल विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। इस मामले में शगनप्रीत पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। शगनप्रीत ने दायर इस याचिका में कहा था कि वह इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, ऐसे में उसे इस मामले में अग्रिम जमानत दी जाए।

    वहीं शगनप्रीत सिंह ने अपनी दूसरी याचिका में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इन दोनों से खतरा बताते हुए सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी । उसने याचिका में कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ही सिद्धू मुसेवाला की हत्या करवाई है और अब ये दोनों उसकी भी हत्या भी करवा सकते हैं।

    शगनप्रीत की याचिका ख़ारिज करते हुए हाई कोर्ट इस क्षेत्र में चल रही गैंगवार पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए बेहद घातक है। गिरोहों के बीच की अपनी जंग और चल रही साजिशों को बेनकाब किया जाना बेहद जरुरी है। मामले में आरोपी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन से कई खुलासे हो सकते हैं ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है ।

    बता दें कि मिड्डूडखेड़ा की हत्‍या के बाद शगनप्रीत  आस्‍ट्रेलिया चलाा गया था और काफी समय से वहीं रह रहा है। बताया जाता है कि मिड्डूखेड़ा की हत्‍या के बाद शगनप्रीत सिंह की मदद करने के शक के कारण ही गैंगस्टर लारेंस बिश्‍नोई का गैंंग पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जान के पीछे पड़ गया था और उनकी हत्‍या कर दी थी।