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    Punjab Cabinet Meeting: पंजाब कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, 160 प्रोफेसरों की भर्ती को मंजूरी

    Punjab Cabinet Meeting पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। राज्य में नए बने कालेजों में 160 सहायक प्रोफेसरों व 17 लाइब्रेरियन के पद भरने को मंजूरी दे दी गई है।

    By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Fri, 17 Sep 2021 05:47 PM (IST)
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    पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Cabinet Meeting: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत पंजाब सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को मंजूरी दे दी है। इससे एमएसएमई के प्रचार, विकास और प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य में कौशल प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए बलाचौर (एसबीएस नगर) के रेलमाजरा में निजी स्व-वित्तपोषित 'लामरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी' की स्थापना को भी मंजूरी दी है।

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    मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न उपमंडलों में 18 नए सरकारी कालेजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 160 सहायक प्रोफेसरों और 17 लाइब्रेरियन की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस भर्ती को पंजाब लोक सेवा आयोग के दायरे में से निकालते हुए विभागीय चयन कमेटी के द्वारा भरने का फैसला किया गया।

    मंत्रिमंडल ने विभागीय चयन कमेटी के गठन को भी मंज़ूरी दे दी, जिसके चेयरपर्सन यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रो. वेद प्रकाश होंगे, जबकि गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वाइस चांसलर, डीपीआइ (कालेज), सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रमुख सचिव का नुमायंदा (ज्वाइंट डायरेक्टर के रैंक से कम न हो) और तीन विषय विशेषज्ञ (कमेटी द्वारा प्रोफेसर के रैंक से कम न चुना जाए) इसके मेंबर होंगे। कमेटी के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान यूजीसी के दिशानिर्देशों का सख्ती के साथ पालना करना जरूरी होगा। यह फैसला राज्य में अधिक से अधिक नौजवानों को उच्च शिक्षा हासिल करने के योग्य बनाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मुताबिक साल 2035 तक 50 प्रतिशत कुल दाखिला अनुपात (जीईआर) का लक्ष्य पूरा करने के लिए सहायक होगा।

    9 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए 117 पदों के सृजन करने को मंज़ूरी

    शारीरिक शोषण से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) एक्ट और दुष्कर्म मामलों में लंबित मामलों को घटाने की दिशा में कैबिनेट ने 9 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और इनमें 117 पदों का सृजन करने को मंजूरी दी है। यह 9 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें अमृतसर, बठिंडा, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, मोगा, पटियाला और एसएएस नगर में स्थापित की जाएंगी। इन अदालतों के लिए सृजन करने की 117 पदों में 9 अतिरिक्त जिला और सेशन जज व जजमेंट राइटर (सीनियर ग्रेड), रीडर ग्रेड-1, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, ट्रांसलेटर, अहलमद, कापी क्लर्क और अशर के 9-9 पद और 18 सेवक शामिल हैं। बाकी 27 पदों में डिप्टी जिला अटार्नी, जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर और सेवक के 9-9 पद शामिल हैं।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को ऐसे जिलों में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें पोक्सो और दुष्कर्म मामलों के 100 से अधिक केस लंबित पड़े हैं। कैबिनेट ने शुक्रवार को खरीफ की फसल 2021-22 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग पालिसी को भी मंजूरी दे दी है।