चंडीगढ़ में दुष्कर्म के बाद MBA की छात्रा की हत्या करने वाला दोषी करार, 14 साल फरार रहा Serial Killer, सजा कल
चंडीगढ़ की एक अदालत ने 15 साल पुराने एमबीए छात्रा हत्याकांड में मोनू कुमार को दोषी करार दिया है। 2010 में सेक्टर 38 में 21 वर्षीय छात्रा का शव मिला था, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था। आरोपी मोनू 14 साल तक फरार रहा, लेकिन डीएनए जांच से पकड़ा गया। मोनू पर दो और महिलाओं की हत्या का भी आरोप है। अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

वर्ष 2010 में सेक्टर-38 में 21 वर्षीय छात्रा का शव मिला था।
15 साल पहले सेक्टर 38 में छात्रा की दुष्कर्म कर हत्या करने वाला दोषी करार, सजा पर फैसला कल
- 2010 में हुई थी एमबीए छात्रा की हत्या, 2024 में पकड़ा गया था आरोपित
- 14 साल तक फरार रहा था सीरियल किलर, दो और हत्याओं को दिया अंजाम
- डीएनए से पकड़ा गया था आरोपित सीरियल किलर
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 15 साल पुराने एमबीए छात्रा हत्याकांड में जिला अदालत ने सीरियल किलर मोनू कुमार को दोषी करार दे दिया है। मोनू को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
वर्ष 2010 में सेक्टर-38 में 21 वर्षीय छात्रा का शव मिला था। उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। कई साल तक पुलिस ने जांच की लेकिन आरोपित पकड़ा नहीं गया। पिछले साल ही पुलिस ने डड्डूमाजरा के पास शाहपुर काॅलाेनी के रहने वाले मोनू कुमार को छात्रा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पुलिस के मुताबिक उसी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। मोनू पर दो और महिलाओं की हत्या के आरोप हैं, जिनमें से एक के साथ उसने दुष्कर्म भी किया था। मोनू पेशे से ड्राइवर है और वह छात्रा की हत्या के बाद कई साल तक छिपता रहा था। वह पुलिस से बचने के लिए मोबाइल भी नहीं रखता था।
डीएनए से पकड़ा गया था आरोपित
14 साल तक पुलिस आरोपित को नहीं पकड़ सकी थी। इस दौरान पुलिस ने जिला अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी, लेकिन अंदरखाते जांच जारी थी। पुलिस ने छात्रा के शव से डीएनए सैंपल लिया था जिसकी करीब 100 लोगों से मिलान करवाई गई थी। इन वर्षों में पुलिस को जो भी संदिग्ध आरोपित मिलता उसके डीएनए का छात्रा के डीएनए से मिलान करवाया जाता।
पिछले साल पुलिस ने शक के आधार पर मोनू को पकड़ा और उसका डीएनए सैंपल ले लिया। पुलिस ने जब उसके डीएनए की जांच करवाई तो वह छात्रा के डीएनए से मैच कर गया। इस तरह सीरियल किलर मोनू पकड़ा गया और उसके खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

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