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    Punjab News: संगरूर में हत्या मामले में 18 साल बाद मिले इंसाफ, दो को उम्रकैद; 2 आरोपी बरी

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:27 AM (IST)

    पंजाब के संगरूर में 18 साल पहले हरजीत सिंह की हत्या के मामले में जिला अदालत ने राकेश कुमार और संजय चौहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं किरनजीत सिंह और कंवर इंद्रजीत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह मामला 2007 का है। हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी।

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    संगरूर में 18 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में सजा का एलान

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के संगरूर में 18 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में जिला अदालत ने दो व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि दो अन्य आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सजा पाने वालों की पहचान संगरूर निवासी राकेश कुमार और संजय चौहान के रूप में हुई है। सह आरोपित किरनजीत सिंह और कनवर इंद्रजीत सिंह को बरी किया गया है।

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    यह मामला वर्ष 2007 का है, जब हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। विवाद का आरंभ संजय चौहान के स्कूल से जुड़ा था, जो पंजाब पब्लिक स्कूल सगरूर में स्थित था। हरजीत सिंह का घर स्कूल के निकट था और संजय चौहान ने हरजीत के घर के पास एक सीमेंट का खंभा लगा दिया था, जिससे वहां से निकलना कठिन हो गया था।

    इस पर हरजीत ने लगातार शिकायत की, जिससे दोनों के बीच रंजिश उत्पन्न हुई। रंजिश के चलते राकेश कुमार ने संजय चौहान की पिस्टल से हरजीत सिंह पर गोली चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपितों में से एक वकील है, जिसके कारण पुलिस ने मामले में देरी की। मृतक के परिवार ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और केस को चंडीगढ़ जिला अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की। अंततः वर्ष 2013 में मामला चंडीगढ़ जिला अदालत में स्थानांतरित किया गया अब अदालत ने राकेश कुमार और संजय चौहान को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।