पंजाब में तीन-चार दिनों में शुरू होगी शराब की बिक्री, कैबिनेट में अभी नहीं हुआ फैसला
पंजाब कैबिनेट में राज्य में अभी शराब की बिक्री शुरू करने की तारीख् के बारे में फैसला नहीं हो सका। संभावना जताई जा रही है कि शराब की दुकानें तीन-चार दिन में खुलने लगेंगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। केंद्र सरकार की ओर से शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति देने के बावजूद पंजाब सरकार कैबिनेट बैठक में कोई फैसला नहीं कर पाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके खोलने की अनुमति मांगी थी और कहा था कि इससे राज्य सरकारों को वित्तीय तौर पर काफी नुकसान हो रहा है।
पंजाब में अभी नई आबकारी नीति की घोषणा नहीं की गई थी। इससे पहले कि कैबिनेट नई नीति को मंजूरी देती, देशभर में लॉकडाउन घोषित हो गया। इस कारण प्रदेश में नई आबकारी नीति घोषित नहीं हो सकी। राज्य के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मीटिंग शुरू होने से पहले ही शराब के ठेकों को खोलने के बारे में मुख्यमंत्री को केंद्रीय मंत्र गृह मंत्रालय के आदेशों से अवगत करवा दिया गया था। उन्होंने विभाग को ठेके खोलने से जुड़े जरूरी आदेश जारी करने को कह दिया है।
तीन-चार दिन में खुल सकते हैं ठेके
पता चला है कि कर एवं आबकारी विभाग ने शराब के ठेकेदारों से पिछले साल की नीति के अनुसार ही एक्सटेंशन देने की बात कर ली है। इसकी बनती एक्साइज ड्यूटी उन्हेंं जमा करवाने को कहा गया है। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि कितने शराब के ठेकेदारों ने बढ़ाई गई अवधि के अनुसार एक्साइज ड्यूटी भरने को हामी भर दी है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि तीन-चार दिन में ही सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ठेकों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी।
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स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम में गेहूं व दाल का वितरण शुरू: आशु
पंजाब में स्मार्ट राशन कार्ड धारकों को गेहूं और दाल का वितरण शुरू हो गया है। यह लाभ राज्य में 36 लाख परिवारों के 1.40 करोड़ सदस्यों को मिलेगा। खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने बताया कि जिला अमृतसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, रोपड़, संगरूर में दालें पहुंचने के बाद वितरण का काम तेजी से किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के अंतर्गत स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले तीन महीने तक प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं और एक किलो दाल प्रति परिवार के हिसाब से तीन महीने के लिए 15 किलो गेहूं और 3 किलो दाल का वितरण शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि यह गेहूं और दाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के तहत छह महीनों के लिए एक साथ बांटे जाने वाले गेहूं के अलावा है। बरनाला, बठिंडा, फाजिल्का, मानसा, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब, तरनतारन व पठानकोट में वितरण का काम 10 मई से शुरू हो जाएगा।
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