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    पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर्स को राहत, ओटीएस योजना की तिथि 31 तक बढ़ी, इसके बाद 50% जुर्माना

    Updated: Sun, 17 Aug 2025 06:50 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए ओटीएस की तारीख 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत कम जुर्माने के साथ बकाया टैक्स जमा करने का अवसर मिलेगा। 31 अगस्त के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 50 फ़ीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।

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    प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस स्कीम के तहत कम जुर्माने के साथ बकाया टैक्स जमा करने का अवसर दिया गया है।

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    स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पहले 15 अगस्त तक लागू थी और अब 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अब प्रॉपर्टी मालिकों को 31 अगस्त तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज पेनल्टी से छूट मिलेगी। इसके बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।

    कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह स्कीम सभी पर लागू होगी जिन्होंने प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया और आंशिक रूप से अदा किया है। प्रापर्टी मालिक भुगतान की समय सीमा के आधार पर ब्याज और जुर्माने में राहत के साथ अपना बकाया टैक्स चुका सकते हैं।

    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी मालिक बिना पूरा जुर्माना और ब्याज चुकाए अपने बकाया टैक्स का निपटारा कर सकते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया चुकाने और अतिरिक्त दंड से बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

    MSeva पोर्टल का उठाएं फायदा

    भुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक MSeva पोर्टल (mseva.lgpunjab.gov.in) के माध्यम से अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या अपने नगर निगम कार्यालय जाकर भी भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है।