हाई कोर्ट में तीन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई, कुमार विश्वास को राहत, दो पूर्व मंत्रियों सिंगला व गिलजियां को राहत नहीं, पढ़ें डिटेल
पंजाब एवं हरियाणा में आज कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई। कवि कुमार विश्वास की याचिका पर हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी जबकि भ्रष्टाचार मामलों में घिरे पंजाब के दो पूर्व मंत्रियों विजय सिंगला व संगत सिंह गिलजियां को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सोमवार को तीन अलग-अलग महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई। इसमें एक मामला कवि कुमार विश्वास द्वारा चुनाव के दौरान दिए बयान को लेकर था। मामले में हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं, दो पूर्व मंत्रियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दोनों पूर्व मंत्रियों को राहत नहीं मिल पाई है।
हाई कोर्ट ने कवि कुमार विश्वास को राहत जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक स्थगित कर दी। दो मई को हाई कोर्ट ने विश्वास के खिलाफ रोपड़ में दर्ज मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
अपने अंतरिम आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ यह एफआइआर राजनीति से प्रेरित लगती है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जहां लगे कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है तो वहां पर हाई कोर्ट का दखल बेहद जरूरी हो जाता है।
हाई कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिक तौर पर कुमार विश्वास के खिलाफ मामला नहीं बनता है। कुमार विश्वास ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआइआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।
कुमार विश्वास ने कहा है कि उनके खिलाफ यह एफआइआर रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में बिना किसी जांच जल्दबाजी में एफआइआर दर्ज की गई है। 12 अप्रैल को दर्ज इस एफआइआर की कापी दस दिन बाद 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे उन्हें दी गई।
याची ने कहा कि यह एफआइआर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआइआर साफतौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है और इसे रद किया जाए। कोर्ट ने अलका लांबा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी करने पर दर्ज एफआइआर मामले की सुनवाई भी 2 अगस्त तक स्थगित कर दी है।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को राहत नहीं, सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित
एक प्रतिशत कमीशन लेने के आरोपित पंजाब की मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके विजय सिंगला को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस मामले में पक्ष रखने को कहा तो सरकार ने इस मामले में समय देने की मांग की जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित कर दी।
करोड़ों के टेंडर में एक प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप के चलते 24 मई को गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में उनकी नियमित जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका को मोहाली की ट्रायल कोर्ट ख़ारिज कर चुकी है, ऐसे में विजय सिंगला ने अब अपनी नियमित जमानत की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
पंजाब में बर्खास्त किए गए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला का स्टिंग आपरेशन एक अभियंता राजिंदर सिंह ने किया था जो पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन में नियुक्त है। जिसमें वो अपने ओएसडी के माध्यम से उससे एक प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे थे। इस स्टिंग के बाद सीएम ने सिंगला को बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां को राहत नहीं, सरकार को नोटिस
पंजाब विजिलेंस द्वारा पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ जो एफआइआर दर्ज की गई है, उसे रद किए जाने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उस पर हाई कोर्ट ने उन्हें बिना कोई राहत दिए सरकार को नोटिस जारी कर व मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए 25 जुलाई तक स्थगित कर दी।
बता दें, संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में 6 जून को भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, इसी एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने अब हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की है।
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