पंजाब में वाहन RC से जुड़े साढ़े चार लाख मामले पेंडिंग, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पंजाब में वाहन आरसी की वेटिंग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसपर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने आरसी में देरी का मुद्दा उठाया। सरकार ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया जारी है और लंबित मामले कम हुए हैं। कोर्ट ने सरकार को अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया और हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में महीनों तक वाहन आरसी की वेटिंग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वाहन की आरसी बनाने की सुस्त प्रक्रिया पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार ने बताया की टेंडर प्रकिया जारी है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।
याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी नेहा शुक्ला ने हाई कोर्ट को बताया कि वाहन के मालिक को एक माह के भीतर पंजीकरण करवाना होता है।
याची ने बताया कि पंजाब में लोगों को आरसी के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। आरसी बनाने के लिए टेंडर का काम शुरू हो रहा था, इसी बीच एक आवेदक ने हाई कोर्ट में टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दे दी।
साढ़े चार लाख मामले लंबित हैं
हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसी के चलते पंजाब में वाहनाें की आरसी बनाने में देरी हो रही है। सरकार ने बताया कि छह लाख वाहनों की आरसी लंबित थी लेकिन सरकार के प्रयासों के चलते अब सिर्फ 4.5 लाख मामले लंबित हैं।
सरकार ने बताया कि प्रतिदिन पांच हजार आवेदनों को निपटाया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि जो आरसी मंजूर हो रहीं हैं वह डिजि लाकर या एम परिवहन जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
याची ने कहा कि इस प्रकार से इन वाहनों को केवल पंजाब में चलाया जा सकता है, बाहर कहीं ले जाने पर चालान का खतरा बना रहता है।
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार क्यों नहीं लोगों को अनुबंध पर लगातार इस काम को निपटा देती है, देश में बेराजगारों की कोई कमी नहीं है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार को इस मामले को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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