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    Punjab News: भिक्षावृत्ति कानून में बदलाव करेगी भगवंत मान सरकार, लिए जा रहे सुझाव

    Updated: Thu, 21 Aug 2025 10:58 PM (IST)

    पंजाब सरकार भिक्षावृत्ति रोकथाम कानून 1971 में बदलाव करने जा रही है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के जीवनजोत-2 अभियान के बाद यह फैसला लिया गया। मंत्री बलजीत कौर ने इसे सामाजिक और आपराधिक समस्या बताया। अभियान में 99 बच्चे पकड़े गए पर संगठित गिरोह का मामला नहीं मिला। सरकार कानून में बदलाव के लिए पुलिस से सहयोग करेगी।

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    भिक्षावृत्ति कानून में बदलाव करेगी पंजाब सरकार। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से चलाए गए जीवनजोत-2 अभियान के बाद अब पंजाब सरकार भिक्षावृत्ति रोकथाम कानून 1971 में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर सुझाव भी लिए जा रहे हैं।

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    विभाग की मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा, भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या तो हैं ही साथ ही यह आपराधिक भी है। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विभाग ने जीवनजोत-2 अभियान चलाया। जिसके तहत 15 बच्चों के डीएनए टैस्ट करवाए गए। जिसकी रिपोर्ट सितंबर माह में मिलेगी।

    डा. बलजीत कौर ने बताया कि यह एक सामाजिक समस्या भी है। क्योंकि जब लोग किसी छोटे बच्चे को भीख देते हैं तो वह उसकी सहायता नहीं बल्कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस की भी भूमिका है।

    क्योंकि अगर संगठित गिरोह भिक्षावृत्ति करवा रहा हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि करीब दो माह से चल रहे जीवनजोत-2 अभियान के तहत 99 ऐसे बच्चे पकड़े गए जोकि दूसरे राज्यों के थे। वर्तमान में 41 बच्चे अभी भी बाल घर में रह रहे हैं।

    जिनके मां-बाप के बारे में पता नहीं चला है। अहम बात यह हैं कि जीवनजोत-2 अभियान शुरू होने के बाद से कार्रवाई के दौरान पुलिस अभी तक कोई ऐसा केस नहीं पकड़ पाई जिससे यह साबित हो कि भिक्षावृत्ति संगठित रूप से करवाया जा रहा है।

    वहीं, मंत्री ने कहा कि सरकार भिक्षावृत्ति कानून में बदलाव करेगी। इसके लिए पुलिस के साथ भी तालमेल भी किया जाएगा।