Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab: कोटकपुरा फायरिंग मामले में सुखबीर बादल समेत छह लोगों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लगाई जमानत पर मुहर

    By Jagran NewsEdited By: Himani Sharma
    Updated: Fri, 29 Sep 2023 02:56 PM (IST)

    Punjab News पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपुरा फायरिंग मामले में सुखबीर सिंह बादल को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल के साथ-साथ सुमेध सैनी अमर सिंह चहल चरणजीत शर्मा परमराज उमरंगल और सुखमंदर सिंह मान को जमानत दे दी है। बता दें हाई कोर्ट पहले ही इन सभी अंतरिम जमानत देकर राहत दे चुका है।

    Hero Image
    कोटकपुरा फायरिंग मामले में SAD अध्‍यक्ष सुखबीर सिंह बादल को राहत

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपुरा फायरिंग केस और बहबल कलां फायरिंग मामले में सुखबीर सिंह बादल को जमानत दे दी है। शिरोमणि अकाली दल के अध्‍यक्ष को पहले मिले अंतरिम जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल के साथ-साथ सुमेध सैनी, अमर सिंह चहल, चरणजीत शर्मा, परमराज उमरंगल और सुखमंदर सिंह मान को जमानत दे दी है। बता दें हाई कोर्ट पहले ही इन सभी को अंतरिम जमानत देकर राहत दे चुका है।

    यह भी पढ़ें: गन्ना काश्तकारों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने CM मान का किया विरोध, पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया