पंजाब में लेफ्टिनेंट हुड्डा की कार से टकराने के बाद हरकत में आई पंजाब पुलिस, एस्कार्ट वाहनों के लिए नए निर्देश जारी
चंडीगढ़ में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा की गाड़ी को पंजाब पुलिस के एस्कार्ट वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और एस्कार्ट वाहनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सभी जिलों को 48 घंटे में स्टाफ को ब्रीफिंग देने का आदेश दिया गया है।

पंजाब पुलिस फाइल फोटो (जागरण)
रोहित कुमार, चंडीगढ़। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा की कार को वीआईपी काफिले में शामिल पंजाब पुलिस के एक एस्कार्ट वाहन की ओर से टक्कर मारे जाने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है।
यह हादसा मंगलवार को जीरकपुर–अंबाला हाईवे पर हुआ था। इंटरनेट मीडिया पर घटना से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद पंजाब पुलिस हरकत में आ गई और बुधवार को एस्कार्ट तथा पायलट वाहनों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। लेकिन अभी तक घटना में शामिल दोषियों पर कार्रवाई नहीं कीगई है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि एक पेशेवर बल के रूप में वह किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ने स्पष्ट किया कि वीआईपी सुरक्षा केवल खतरे में पड़े व्यक्तियों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की गरिमा, सुरक्षा और सड़कों पर भरोसे को बनाए रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी एस्कार्ट वाहन सामान्य परिस्थितियों में ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जनता के यातायात को बाधित न करें। पुलिस कर्मियों को यात्रा के दौरान विनम्र, संयमी और पेशेवर व्यवहार बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी स्थिति में धैर्य और संयम खोने से बचने का आदेश दिया गया है।
पुलिस ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की घटना या विवाद होने पर एस्कार्ट प्रभारी तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित करें। सभी जिलों को 48 घंटे के भीतर अपने एस्कार्ट, पायलट और ट्रैफिक स्टाफ को ब्रीफिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब पुलिस ने कहा कि वह एक “गर्वित और पेशेवर बल” है, जिसकी असली ताकत जनता की सुरक्षा और भरोसे में निहित है।

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