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    गिरफ्तार नहीं होने दूंगा... मदद के बहाने हिरासत में महिला से किया दुष्कर्म, पंजाब पुलिस का सिपाही जाएगा जेल

    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    मोहाली की अदालत ने पंजाब पुलिस के सिपाही सतबीर को महिला से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। सतबीर पर चेन स्नैचिंग मामले में गिरफ्तारी से ब ...और पढ़ें

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    कोर्ट ने कहा कि सिपाही ने कानून की प्रक्रिया में बाधा डालते हुए हिरासत में महिला का शोषण किया।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। चेन स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तारी से बचाने में मदद करने के बहाने महिला से दुष्कर्म के आरोपित पंजाब पुलिस के सिपाही को जिला अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 

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    अदालत ने टिप्पणी करते कहा कि सतबीर ने अपने पद का गंभीर दुरुपयोग किया और कानून की प्रक्रिया में बाधा डालते हुए हिरासत में महिला का शोषण किया।

    पहले सतबीर पर केवल ड्यूटी की अवहेलना का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन महिला के बयान और सीसीटीवी फुटेज के बाद उस पर दुष्कर्म का मामला भी दर्ज हुआ। 

    जांच में सामने आया कि 37 वर्षीय सतबीर खरड़ थाने में तैनात था। उसका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण था और वह पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर चुका था। खरड़ सदर थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

    सात मार्च को दो महिलाओं समेत तीन लोगों ने खिलौना बंदूक का इस्तेमाल कर सन्नी एन्क्लेव ग्रीन मार्केट में एक महिला से सोने की चेन छीनने की कोशिश की थी। विरोध करने पर पीड़िता घायल हो गई थी। लोगों ने एक आरोपित को पकड़ लिया, जबकि उसकी पत्नी और एक अन्य महिला भागने में सफल हो गई।

    पुलिस के अनुसार, छुट्टी पर चल रहे काॅन्स्टेबल सतबीर ने भागती महिलाओं को देखा और उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया। सीसीटीवी फुटेज ने इसकी पुष्टि की। सतबीर ने एक महिला को बस अड्डे के पास छोड़ दिया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    दूसरी महिला को सतबीर चंडीगढ़ के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बाद में आरोपित महिला को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा किया। जांच में पाया गया कि सतबीर ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बजाय महिलाओं के साथ साजिश रची और स्थिति का फायदा उठाया।