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    पंजाब की जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, हाईकोर्ट को सरकार का जवाब

    Updated: Tue, 19 Aug 2025 05:06 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य की सभी जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। जेल कर्मचारियों के कई पद भरे जा चुके हैं और बाकी भरने की प्रक्रिया जारी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने का निर्देश दिया है जिससे सुरक्षा और सरकारी खर्च में बचत होगी।

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    हाईकोर्ट ने पंजाब के सभी ट्रायल न्यायालयों को निर्देश दिया था कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का यथासंभव उपयोग करें।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि सभी जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है और जेल कर्मचारियों के विभिन्न पद भरे जा चुके हैं, जबकि अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ स्वत संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

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    इसी मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब के सभी ट्रायल न्यायालयों को निर्देश दिया था कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का यथासंभव उपयोग करें, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले कैदियों के मामले में, क्योंकि इससे न केवल सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक व्यय में भी अच्छी-खासी बचत होगी।

    एमिकस क्यूरी तनु बेदी ने तब सूचित किया था कि एसआईटी प्रमुख को उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कार्यालय में उचित और पर्याप्त वाई-फाई सुविधा के अभाव के कारण न्यायालय में वीडियो कार्यवाही में व्यवधान से स्पष्ट है।

    पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि राज्य में जेलों की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है और जेल कर्मचारियों के विभिन्न पद भरे जा चुके हैं, जबकि अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।