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    पंजाब जेल में कैदी ने ली सेल्फी, पंजाब-हरियाणा HC ने मांगा हलफनामा; अब एडीजीपी ने दिया यह अपडेट

    Updated: Thu, 04 Jan 2024 05:53 PM (IST)

    Punjab News हाई कोर्ट ने एडीजीपी (जेल) को एक हत्या के आरोपित द्वारा कथित तौर पर जेल के अंदर ली गई सेल्फी पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस संदर्भ में पंजाब जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ने हाई कोर्ट को सूचित किया है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो को हटाने के लिए एडीजीपी साइबर क्राइम को एक पत्र लिखा गया है।

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    Punjab News: जेल के अंदर ली सेल्फी, पंजाब-हरियाणा HC ने मांगा हलफनामा;

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ने हाई कोर्ट को सूचित किया है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो को हटाने के लिए एडीजीपी, साइबर क्राइम को एक पत्र लिखा गया है, जो पंजाब की जेल के विभिन्न स्थानों से खींचे पाए गए।

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    पिछली सुनवाई में, हाई कोर्ट ने एडीजीपी (जेल) को एक हत्या के आरोपित द्वारा कथित तौर पर जेल के अंदर ली गई सेल्फी पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

    एडीजीपी ने वीरवार को जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की पीठ को अवगत कराया कि, केंद्रीय जेल के तत्कालीन अधीक्षक बलकार सिंह भुल्लर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए पंजाब सरकार के जेल विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा गया है।

    पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 8 के तहत मंजीत सिंह तिवाना के खिलाफ, तत्कालीन जेल अधीक्षक नई जिला जेल, नाभा और सेंट्रल जेल, पटियाला, जो जांच रिपोर्ट के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते समय लापरवाही बरतते पाए गए के तहत करवाई की जा रही है।

    विचाराधीन कैदियों के साथ मोबाइल हैंडसेट के साथ देखा गया

    एडीजीपी ने कहा कि पंजाब की विभिन्न जेलों में अवैध रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले संबंधित कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटियाला को एक पत्र भी लिखा गया है। जस्टिस कौल ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा रिकार्ड पर रखी गई जमानत आवेदक की सेल्फी पर ध्यान दिया था। कोर्ट को बताया गया कि आवेदक-अभियुक्त इंटरनेट मीडिया पर अपनी तस्वीरें स्पष्ट रूप से और बेशर्मी से प्रसारित कर रहा था। एक तस्वीर में आवेदक-अभियुक्त को अन्य विचाराधीन कैदियों के साथ कई मोबाइल हैंडसेट के साथ देखा जा सकता है।

    जेल में ऐसी गतिविधियों पर अदालत की गंभीर आपत्ति के बाद, एक जांच की गई और निष्कर्षों के अनुसार, हत्या के आरोपित जगतेज सिंह ने सेंट्रल जेल लुधियाना, पटियाला और नई जिला जेल, नाभा में रहने के दौरान अवैध रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था।

    बैरक का वीडियो अपलोड करने के लिए किया गया फोन का इस्तेमाल

    एडीजीपी (जेल) ने हलफनामे में बताया कि जांच अधिकारी के अनुसार एक कैदी अनंतपाल सिंह ने अपनी आईडी पर इंस्टाग्राम स्टोरी के रूप में सेंट्रल जेल, पटियाला के एक बैरक का वीडियो अपलोड करने के लिए एक मोबाइल का इस्तेमाल किया।

    जांच में यह भी पाया गया कि तस्वीरों और वीडियो को क्लिक करने और अपलोड करने के समय तैनात संबंधित जेल अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करते समय लापरवाही बरत रहे थे। संबंधित जेलों के अधीक्षक होने के नाते यह उनकी ओर से एक पर्यवेक्षी चूक है, हालांकि कुछ मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं और एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

    पटियाला की जेल में हत्या के मामले में अंडर ट्रायल कैदी की जेल से सेल्फी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि यह सत्य है तो इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। यह फोटो शिकायतकर्ता ने आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सौंपी थी। हाईकोर्ट ने इस पर एडीजीपी जेल को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

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