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    Punjab High Court: ईटीटी शिक्षकों के 5994 पदों की भर्ती नहीं होगी रद्द, दाखिले का आदेश जारी

    By Jagran NewsEdited By: Paras Pandey
    Updated: Thu, 20 Jul 2023 05:30 AM (IST)

    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में ईटीटी शिक्षकों के 5994 पद के लिए आयोजित की जा रही भर्ती पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। याचिका दाखिल करते हुए शेखर कुमार व अन्य ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि कमीशन ने ईटीटी के 5994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद पंजाबी भाषा की परीक्षा आयोजित की गई।

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    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में ईटीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फैसला दिया। ।

    चंडीगढ़,राज्य ब्यूरो। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में ईटीटी शिक्षकों के 5994 पद के लिए आयोजित की जा रही भर्ती पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 

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    याचिका दाखिल करते हुए शेखर कुमार व अन्य ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि कमीशन ने ईटीटी के 5994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद पंजाबी भाषा की परीक्षा आयोजित की गई जिसे भर्ती के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। 

    सर्विस कमीशन ने उत्तर कुंजी जारी की और इस पर आपत्ति मांगी। इसके बाद चार प्रश्नों को परीक्षा से हटा दिया गया और चार ग्रेस अंक सभी आवेदकों को देने का निर्णय लिया गया। लेकिन वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि इन चार प्रश्नों में कोई समस्या नहीं थी, न तो इनके उत्तर में खामी थी और न ही एक से अधिक उत्तर सही होने का मामला था। 

    इसके बावजूद परिणाम में संशोधन किया गया और ऐसा करने से पहले प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। यदि इन प्रश्नों को नहीं हटाया जाता और ग्रेस अंक सभी आवेदकों को नहीं दिए जाते तो याचिकाकर्ताओं को मेरिट में स्थान मिल रहा था। 

    हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि याचिका लंबित रहते भर्ती पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को तत्कालीन किसी भी प्रकार की राहत से इनकार करते हुए भर्ती पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।