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    पंजाब सरकार का भूमि मालिकों को तोहफा, सरकार ने किया डबल मुआवजा देने का ऐलान

    Updated: Fri, 07 Feb 2025 02:13 PM (IST)

    राज्य सरकार ने 66 केवी बिजली आपूर्ति लाइन बिछाने के कारण प्रभावित होने वाले जमीन मालिकों के मुआवजे की दर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब इन लोगों को जमीन की कीमत का 200 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा। पहले यह मुआवजा केवल टावर के चार खंभों से घिरे क्षेत्र के 85 प्रतिशत तक सीमित था। राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के लिए मुआवजे की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।

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    जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी मिलेगा 200 प्रतिशत मुआवजा

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य सरकार ने 66 केवी बिजली आपूर्ति लाइन बिछाने के कारण प्रभावित होने वाले भूमि मालिकों के मुआवजे की दर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

    बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि बिजली आपूर्ति लाइनों की स्थापना के कारण प्रभावित व्यक्तियों की जमीन की कीमत में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की दर को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है,जिसका उद्देश्य प्रभावित जमीन मालिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है।

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    मुआवजा होगा जमीन की कीमत का 200 प्रतिशत

    नई नीति के तहत, टावर बेस क्षेत्र का मुआवजा अब भूमि की कीमत का 200 प्रतिशत होगा। टावर आधार क्षेत्र को उस भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जमीन के स्तर पर टावर के चार स्तंभों से घिरी होती है जिसमें चारों ओर एक-एक मीटर का अतिरिक्त विस्तार के साथ शामिल है।

    पहले यह परिभाषित किया गया है। पहले यह मुआवजा केवल टावर के चार खंभों से घिरे क्षेत्र के 85 प्रतिशत तक सीमित था। टावर बेस क्षेत्र के लिए संशोधित मुआवजे के अलावा, पंजाब सरकार ने राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के लिए मुआवजे की राशि में भी बढ़ोतरी की है।

    इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली जमीन का मुआवजा जैसे कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (इलेक्ट्रिकल प्लांट और विद्युत लाइनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) नियम, 2022 की अनुसूची VII में परिभाषित किया गया है। अब जमीन की कीमत का 30 प्रतिशत होगा। यह पहले की 15 प्रतिशत मुआवजा दर की तुलना में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है।

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    ट्रांसमिशन लाइन के आरओडब्ल्यू के अंतर्गत किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं

    बिजली मंत्री ने कहा कि मुआवजे का निर्धारण करते समय भूमि का मूल्य जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा निर्धारित सर्कल रेट या बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

    यह मुआवजा आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के भीतर ओवरहेड लाइनों या भूमिगत केबलों की उपस्थिति के कारण जमीन के मूल्य में संभावित गिरावट की भरपाई के रूप में दिया गया है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि ट्रांसमिशन लाइन के आरओडब्ल्यू के अंतर्गत किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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