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    सप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को मिली राहत, नई भर्ती तक पद पर बने रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर

    Updated: Mon, 18 Aug 2025 04:55 PM (IST)

    पंजाब सरकार 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। कोर्ट ने नई भर्ती तक नियुक्ति जारी रखने की अनुमति दी है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी क्योंकि पहले इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था।

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    नई भर्ती तक पद पर बने रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2022 में हुई सरकारी कालेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस अनुरोध को स्वीकार किया है जिसमें नई भर्ती होने तक इन पदों पर नियुक्ति जारी रखने की अनुमति मांगी थी।

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    शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने इंटरनेट मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा कि सरकार 1158 भर्तियों को बचाने के लिए समीक्षा याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है और अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। करीब एक माह पहले इस भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था।

    भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए नियम बना दिए। प्रोफेसरों की भर्ती पीपीएससी के जरिये की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भर्ती मेरिट के आधार पर की गई। मेरिट के आधार पर यूजीसी नियमों के तहत की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया को भी अचानक से बदला दिया गया और नई प्रणाली लागू की गई और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

    भर्ती के दौरान यूजीसी की गाइडलाइंस को भी नजरअंदाज किया गया। केवल मल्टीप्ल च्वायस क्वेशन (एमसीक्यू) आधारित परीक्षा ली गई और मौखिक परीक्षा को हटा दिया गया। नीतिगत निर्णय के चलते कुछ नियमों को अनदेखा किया गया।

    नियमों की अनदेखी

    नियमों की अनदेखी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद कर दिया है। मौखिक परीक्षा को हटाना एक बड़ी खामी माना गया। हालांकि इस मामले में प्रोफेसर रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री से भी इसे लेकर बात की जा रही है।

    उच्च शिक्षा की ओर से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 9 अक्टूबर 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन मोड की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक हुई थी। बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन के लिए 2010 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में लागू यूजीसी योग्यताओं को अपनाए जाने की बात कही गई थी।