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    BH Series Vehicle Number: भारत सीरीज की नंबर प्लेट योजना को पंजाब सरकार ने नहीं दी मंजूरी, पढ़ें क्या बोले परिवहन सचिव

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Thu, 28 Jul 2022 08:04 PM (IST)

    BH Series Vehicle Number केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भारत (BH) सीरीज नंबर लेने की सुविधा दी है जिनका बार-बार तबादला होता है। इस योजना को 11 माह हो चुके हैं लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक इसे अपने राज्य में लागू नहीं किया है।

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    बीएच सीरीज वाहन रजिस्ट्रेशन को पंजाब ने नहीं दी मंजूरी। सांकेतिक फोटो

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। तबादला होने वाले कर्मचारियों के लिए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की बीएच-सीरीज़ (भारत-सीरीज़) नंबर प्लेट को अभी तक पंजाब सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार ने यह योजना सितंबर 2021 में लागू की थी।

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    इस योजना के शुरू हुए करीब 11 माह का समय बीत जाने के बावजूद पंजाब के परिवहन विभाग ने इसे मंजूरी नहीं दी है, जबकि देश के 15 से अधिक राज्यों ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। परिवहन सचिव विकास गर्ग का कहना है अभी यह योजना प्रक्रियाधीन है। कुछ तकनीकी पहलू हैं। जिन पर विचार किया जा रहा है।

    बता दें, केंद्र सरकार ने यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की है, जिनके दूसरे राज्यों में तबादले होते रहते हैं या जिन मल्टीनेशनल कंपनी जिनके दफ्तर कई राज्यों में है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 47 के अनुसार अभी तक वाहन मालिकों का अगर दूसरे राज्य में तबादला हो जाता है या फिर वह दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाता है तो केवल 12 महीने के लिए अपने वाहन को दूसरे राज्य (जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं से अलग) में रखने की अनुमति थी। इसके बाद उन्हें जिस राज्य में रह रहा है वहां पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता था।

    इसकी वजह से सेना, मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने वाले, जिनके तबादले होते रहते हैं, को कई बार अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की बीएच-सीरीज (भारत सीरीज) नंबर प्लेट की योजना शुरू की। इसके तहत रजिस्टर्ड होने वाले वाहन को दूसरे राज्य में जाने पर उन्हें नया नंबर प्लेट नहीं लगवाना होगा। बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए वाहन मालिक को ‘वाहन पोर्टल’ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

    इस योजना के तहत भले ही वाहन मालिक को भारत सीरीज नंबर प्लेट मिलेगी, लेकिन वाहन का रजिस्ट्रेशन राज्य में ही होगा। यानी जब वाहन का पंजीकरण तब तक नहीं होगा जब तक जिला परिवहन अधिकारी उसे मंजूर नहीं करता है। यही कारण है कि इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी बहुत जरूरी है। वहीं, परिवहन सचिव विकास गर्ग का कहना है, इस योजना को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस योजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी।