पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या के दोषी परमजीत भ्यौरा की जमानत याचिका खारिज, 27 सालों से है जेल में बंद
पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में सजा काट रहे परमजीत सिंह भ्यौरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। भ्यौरा और उसके साथियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बम धमाके में हत्या कर दी थी। दोषी के वकील ने अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। बम धमाके में सीएम बेअंत सिंह के साथ 17 लोगों की मौत हुई थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में सजा काट रहे परमजीत सिंह भ्यौरा की सजा खत्म करने से चंडीगढ़ प्रशासन ने इनकार कर दिया है। ऐसे में जिला अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सन् 1997 से जेल में है बंद
भ्यौरा व उसके साथियों ने पूर्व मुख्यमंत्री की बम धमाके से हत्या कर दी थी। भ्यौरा 1997 से जेल में है। भ्यौरा ने जेल से रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन उस पर कई महीने तक प्रशासन ने फैसला नहीं लिया तो उसके वकील ने उसे अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी।
1995 में हुई थी पूर्व CM की हत्या
अब बुड़ैल जेल के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ने अदालत में फैसले की कॉपी पेश कर दी जिसमें बताया गया कि प्रशासन ने भ्यौरा की जेल रिहाई की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने दोषी का बेल बॉन्ड स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 31 अगस्त 1995 को बेअंत सिंह की सिविल सचिवालय के बाहर बम धमाके से हत्या कर दी गई थी।
तारीख 31 अगस्त थी और साल चल रहा था 1995, उस दौरान पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सचिवालय से बाहर कुछ दस्तखत कराने के लिए बाहर जा रहे थे।
जैसी ही मुख्यमंत्री ने अपनी सफेद रंग की एम्बेसडर कार में प्रवेश किया। उसी दौरान पुलिसकर्मी दिलावर सिंह बब्बर ने बम धमाका कर दिया। इस धमाके में सीएम बेअंत सिंह, उनके साथ सहयोगी व कर्मी सहित कुल 17 लोगों की मौत हुई थी।
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