Punjab Flood: बाढ़ से नुकसान का मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा, मान सरकार ने विभागों को प्रस्ताव भेजने को कहा
चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विभागों को निर्देश दिया है क्योंकि केंद्र ने इसे अति गंभीर आपदा घोषित किया है। एनडीएमए को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है ताकि अतिरिक्त धन प्राप्त हो सके। किसानों के कर्ज की किश्तें स्थगित करने पर बैंक सहमत हैं राजस्व विभाग अधिसूचना जारी करेगा।

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। राज्य में आई बाढ़ को केंद्र सरकार द्वारा अति गंभीर आपदा घोषित करने के बाद राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे हर प्रकार के नुकसान का पूरा आकलन करके प्रस्ताव तैयार करें।
यह प्रस्ताव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (एनडीएमए) को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, ताकि अतिरिक्त मुहैया राशि मुहैया करवाई जा सके। यह निर्देश शुक्रवार को मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिया गया है।
पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को बाढ़ प्रभावित घोषित करने के बाद केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया था कि इस बार की बाढ़ को अति गंभीर आपदा माना जाए। इससे विभिन्न विभागों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी।
इसके साथ ही जिन आम लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी सहायता के लिए भी कुछ राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि विभाग नुकसान का आकलन करके एक प्रस्ताव तैयार करें, जिसे सरकार एनडीएमए के पास भेजेगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि किसानों को नेशनल बैंक से लिए गए कर्ज की किश्त को इस खरीफ सीजन में छह माह के लिए स्थगित करने पर बैंक सहमत हो गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक की है।
बैंक ने यह भी कहा है कि बाढ़ के कारण किस किसान को कितना नुकसान हुआ है, इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाए ताकि कर्ज की किश्त को स्थगित किया जा सके। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग को एक-दो दिन में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार की तरफ से बाढ़ को अति गंभीर आपदा घोषित करने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे राज्य सरकार को नदियों के टूटे हुए बांधों को पुनर्निर्माण और मजबूती के लिए भी धन प्राप्त होगा। मुख्य सचिव ने जल स्रोत विभाग को सभी टूटे हुए बांधों को मजबूत बनाने के लिए केस तैयार करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) से ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते, इसके लिए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड अलग से स्थापित है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फंड का उपयोग तब किया जाता है जब आपदा से होने वाले नुकसान की संभावना हो। यदि मानसून से पहले विभाग को यह आभास होता है कि नदियों के तटबंध कमजोर हैं, तो उन्हें मजबूत करने के लिए फंड मिल सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा पंजाब की बाढ़ को अति गंभीर घोषित करने से सरकार को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फार कैपिटल इन्वेस्टमेंट (एसएएससीआइ) स्कीम के तहत 590 करोड़ रुप,ये का अतिरिक्त कर्ज मिल सकता है, जिसका उपयोग बाढ़ से प्रभावित सड़कों, स्कूलों, डिस्पेंसरी की इमारतों और पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण में किया जाएगा।
हालांकि इस राशि को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न विभागों में सुधार की शर्तें लगा सकती है। यह कर्ज पंजाब को मिलने वाली कर्ज सीमा से बाहर होगा और इसे आसान किश्तों में 50 वर्षों में चुकाना होगा।
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