Punjab Crime: ड्रग तस्करी मामले में पूर्व DSP जगदीश भोला समेत 16 दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
पंजाब में चर्चित भोला ड्रग केस में अदालत ने पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को दस साल की सजा सुनाई है। इस केस में 17 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। जगदीश के साथ उसके एक अन्य साथी अवतार सिंह तारो को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। ईडी ने साल 2015 में इस मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
पीटीआई, चंडीगढ़। पंजाब के मोहाली में एक विशेष पीएमएलए (धन-शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने मंगलवार को ड्रग तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में "सरगना" जगदीश सिंह (Jagdish Singh) उर्फ भोला समेत 17 लोगों को दोषी करार दिया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहलवान से पुलिसकर्मी बने और फिर "ड्रग माफिया" बने भोला को एक अन्य आरोपी अवतार सिंह तारो के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई है।
संघीय जांच एजेंसी ने राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज पंजाब पुलिस की करीब आठ एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 2013 में मामले की जांच शुरू की थी।
23 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ आरोप-पत्र
पीटीआई के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साल 2015 में इस मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें से दो को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, जबकि चार की जांच या सुनवाई के दौरान मौत हो गई। इसके कारण कार्यवाही बाधित भी रही।
अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन पक्ष की शिकायत में नामित सभी 17 आरोपियों को धन शोधन निरोधक कानून के तहत दोषी ठहराया गया है।
भोला और तारो के अलावा अन्य दोषी पाए गए लोगों में सुदीप कौर, जगमिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, गुरमीत कौर, सुखजीत सिंह सुखा, सुखराज सिंह, गुरदीप सिंह मनचंदा, अमरजीत कौर, देविंदर सिंह, मनिंदर सिंह, सुभाष बजाज, सुनील बजाज, अंकुर बजाज, दलीप सिंह मान और मनप्रीत सिंह शामिल हैं।
साल 2014 में हुई थी गिरफ्तारी
पीटीआई ने बताया कि अन्य आरोपियों को 3 से 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। भोला ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामला करोड़ों रुपये के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट से जुड़ा है, जिसका पंजाब में 2013-14 के दौरान पर्दाफाश हुआ था।
ईडी ने जनवरी 2014 में भोला को गिरफ्तार किया था और उसकी 95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। भोला को पंजाब पुलिस के मामलों में भी दोषी ठहराया गया था।
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