Punjab News: कुख्यात अपराधियों की पेशी अब वीसी से करें ट्रायल कोर्ट, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कुख्यात अपराधियों की सुरक्षा के मद्देनज़र ट्रायल कोर्ट को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने कोर्ट को जेल सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जानकारी दी जिसमें 500 से अधिक जेल स्टाफ पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कुख्यात अपराधियों की सुरक्षा और जेलों से कोर्ट लाने के जोखिम को कम करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य की सभी ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने जेल सुरक्षा और व्यवस्थाओं से जुड़े कई पहलुओं की जानकारी कोर्ट को दी। बताया गया कि जेल स्टाफ के 500 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 179 अन्य पदों के लिए भी भर्ती की जाएगी।
साथ ही आउटसोर्स, पंजाब पुलिस और केंद्रीय बलों की भी जेलों में तैनाती की जा रही है। हाई कोर्ट ने कम वेतन पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि महज़ 12 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मी ड्यूटी में कितनी रुचि दिखा पाएंगे।
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