अब सालाना आठ फीसद से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल
चंडीग़ढ़ में अब निजी स्कूल साल में फीस में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इस बारे में एक नीति तय कर दी गई है। ...और पढ़ें

जेएनएन, चंडीगढ़। शहर के प्राइवेट और एडेड स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। चंडीगढ़ के सभी प्राइवेट और अनएडेड स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए नियमों के तहत प्राइवेट स्कूलों सालाना आठ फीसद से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इसकी अनदेखी करने वाले स्कूलों की मान्यता रद कर दी जाएगी। सभी प्राइवेट स्कूलों को सालाना आय और खर्चे का ब्योरा भी देना होगा।
यूटी का ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने किया मंजूर
जानकारी के अनुसार, यूटी प्रशासन के शिक्षा विभाग की ओर से फीस पॉलिसी को लेकर जो ड्राफ्ट गृह मंत्रालय को भेजा गया था, उसे मंजूर कर दिया गया है। साथ ही इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए नोटिफिकेशन के तहत प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से सत्र के बीच में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। नोटिफिकेशन गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी पीके श्रीवास्तव की ओर से जारी किया गया है।
फीस का पैसा प्राइवेट या ट्रस्ट में नहीं जाएगा
नोटिफिकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों को फीस से मिलने वाली राशि का कोई भी भाग स्कूल प्रबंधन मनमर्जी से अपने अधिकारी, ट्रस्ट या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को शिफ्ट नहीं कर सकता। नए नियमों के तहत प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट मोटिव या कैपिटेशन फीस भी नहीं वसूल सकेंगे।
पंजाब की फीस पॉलिसी में किया संशोधन
चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर जारी नोटिफिकेशन को पंजाब रेगुलेशन एक्ट 2016 के संशोधित रूप को लागू करने की बात कही गई है। यूटी शिक्षा विभाग की ओर से केंद्र सरकार को पंजाब में लागू फीस पॉलिसी के ड्राफ्ट को ही भेजा गया था। जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कुछ संशोधन किया गया है।
स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी जानकारी
नोटिफिकेशन के तहत सभी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अपनी वेबसाइट पर आय, खर्च की पूरी जानकारी से संबंधित बैलेंस शीट जारी करनी होगी। वेबसाइट पर यह भी बताना होगा कि स्कूल ने अभिभावकों से अतिरिक्त पैसा तो नहीं लिया है। वेबसाइट पर पूरा फीस स्ट्रक्चर सत्र के शुरू में ही देना होगा। फीस के बारे में अभिभावकों को बच्चों की फीस बुकलेट में हर तरह की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। एडमिशन के समय भी फीस को लेकर सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस के बारे में अभिभावकों को स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होगी।
सुविधाओं को ध्यान में रखकर बढ़ेगी फीस
प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पूरी जानकारी देनी होगी। जानकारी के अनुसार प्राइवेट स्कूल फीस में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बताना होगा कि क्योंं फीस बढ़ाई जा रही है। प्राइवेट स्कूल किसी भी स्थिति में आठ फीसद से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते।
कमेटी करेगी निगरानी, एजुकेशन सेक्रेटरी होंगे चेयरपर्सन
फीस पॉलिसी को लागू करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाना तय किया गया है। चंडीगढ़ के एजुकेशन सेक्रेटरी इसके चेयरपर्सन होंगे। कमेटी में पांच अन्य मेंबर को भी शामिल करना होगा। कमेटी के मेंबर प्राइवेट स्कूलों की फीस की मानीटिरिंग करेंगे। कमेटी की ओर से प्राइवेट स्कूलों की समय समय पर चेकिंग भी की जाएगी।
लगेगा जुर्माना, मान्यता भी हो सकती है रद
मनमाने ढंग से भारीभरकम फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। नोटिफिकेशन के अनुसार पहली बार फाइन के तौर पर प्राइमरी स्तर के स्कूल पर 60 हजार, मिडिल स्कूल पर 1 लाख और सेकेंडरी लेवल स्कूल स्तर पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार नियम तोडऩे वाले स्कूलों में पर क्रमश: 1 लाख 20 हजार, 2 लाख और 4 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार नियमों की उल्लंघना करने वाले स्कूल की सीधे तौर पर मान्यता रद कर दी जाएगी।
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'' प्राइवेट स्कूलों की बेहिसाब फीस बढ़ोतरी से आम अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। हम काफी समय से फीस पॉलिसी लागू करने के लिए अधिकारियों से मिल रहे थे। आखिर कड़े संघर्ष के बाद केंद्र सरकार की ओर से यूटी की फीस पॉलिसी को मंजूरी देकर अभिभावकों को बड़ी राहत दी गई है। यूटी शिक्षा विभाग भी इस अब जल्द से जल्द लागू करे।
-नितिन गोयल, प्रेसिडेंट, चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन।
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'' होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन को पूरी तरह से लागू करवाया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही विभाग की ओर से आलाधिकारियों के साथ मीटिंग कर अगला कदम उठाया जाएगा।
- रूबिंदरजीत सिंह बराड़, डीपीआइ, चंडीगढ़।
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'' 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में कहा गया है कि सरकार फीस पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं ले सकती। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन इस मामले में इसी हफ्ते अपनी रीप्रेजेंटेशन देंगे। अभी फीस पॉलिसी पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन को लेकर भी प्राइवेट स्कूल अपना पक्ष रखेंगे।
- एचएस मामिक, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, चंडीगढ़।

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