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    हरियाणा: गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति के लिए खुला पोर्टल, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Fri, 25 Jul 2025 09:49 PM (IST)

    हरियाणा शिक्षा विभाग ने नियम 134ए के तहत दूसरी से आठवीं कक्षा तक गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों के लिए फीस प्रतिपूर्ति पोर्टल खोला है जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा ने सरकार का आभार जताया है और नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए भी पोर्टल खोलने की मांग की है क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भुगतान नहीं मिला है।

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    निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति के लिए खुला पोर्टल। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नियम 134ए के तहत दूसरी से आठवीं कक्षा तक गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। प्रतिपूर्ति के लिए 10 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे।

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    प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा ने दूसरी से आठवीं तक सत्र 2015-16 से 2024-25 के दौरान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिल या प्रमोट हुए छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए आनलाइन पोर्टल खोले जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा और शिक्षा विभाग के निदेशक विवेक अग्रवाल का आभार जताया है।

    इसके साथ ही कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति राशि के आवेदन के लिए भी पोर्टल खोलने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि आज तक प्रदेश के किसी भी निजी स्कूल को नौवीं से 12वीं तक के बच्चों ​को नियम 134ए के तहत पढ़ाने के बदले एक भी पैसा नहीं मिला है।

    योजना बंद होने के बाद भी आज तक प्रमोट हुए बच्चों को निजी स्कूल फ्री पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौवीं से बारहवीं कक्षा का प्रतिपूर्ति शुल्क निर्धारित करते हुए शीघ्र पोर्टल खोला जाए ताकि दस वर्षों का पैसा स्कूलों को मिल सके।