भगवान शनिदेव पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला पहुंचा हाई कोर्ट, आरोपित की जमानत पर पंजाब सरकार से मांगा जवाब
फेसबुक पर भगवान शनिदेव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। आरोपित ने अग्रिम जमानत की मांग की है। इस पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जेएनएन, चंडीगढ़। भगवान शनिदेेेव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए फेसबुक पर पोस्ट डालने के आरोपित लुधियाना के बलजिंदर सिंह जिंदु ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को 26 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
जस्टिस संत प्रकाश ने बलजिंदर सिंह की याचिका पर नोटिस जारी करने के साथ ही इस मामले में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट भी पंजाब सरकार से तलब कर ली है। बलजिंदर सिंह ने दायर याचिका में हाई कोर्ट को बताया है कि फेसबुक पोस्ट पर शनि देेेव पर की गई जिस टिप्पणी के आधार पर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है, वह टिप्पणी उन्होंने नहीं लिखी है, बल्कि यह टिप्पणी फिल्म हर्षद मेहता-स्कैम 1992 का एक संवाद है, ऐसे में उन्हें इसका दोषी नहीं माना जा सकता है।
बलजिंदर सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि वह एक गैर सरकारी संस्था चलाते हैं। इस संस्था की कई मेडिकल शॉप्स हैं, जहां से गरीबों को बेहद ही सस्ती कीमत पर दवाइयां दी जाती हैं। इस मामले के बाद मेडिकल की दुकान करने वाले कई दुकानदार उनके खिलाफ हो चुके हैं। इसी रंजिश के चलते ही उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।
बलजिंदर सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि इस मामले में उनके खिलाफ रात को 1 बजकर 46 मिनट पर शिकायत की गई और पुलिस ने बिना किसी के जांच के महज एक घंटे के भीतर ही 2 बजकर 28 मिनट पर एफआइआर दर्ज कर ली। उनका कहना है कि वह खुद एक धार्मिक व्यक्ति हैं और किसी की भी भावनाओं को आहत करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। ऐसे में उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।
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