चंडीगढ़ में अब श्रमिकों की भी बल्ले-बल्ले, वेतन में बढ़ोतरी, नई दरें एक अप्रैल से लागू
चंडीगढ़ प्रशासन ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 14394 रुपये होगा। अन्य वर्गों के कर्मचारियों के वेतन में भी संशोधन किया गया है। नई वेतन दरें प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए डीसी रेट को लागू करने के बाद प्रशासन ने अब संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का मासिक वेतन और प्रति दिन मिलने वाला वेतन भी बढ़ाया है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राहत देने के उद्देश्य से न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन किया है। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएंगी।
अब अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 14,394 रुपये तथा दैनिक वेतन 554 रुपये होगा। इसी प्रकार, अर्धकुशल-II का मासिक वेतन 14,544 रुपये, अर्धकुशल-I का 14,644 रुपये, कुशल-II का 14,844 रुपये, कुशल-I का 15,069 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 15,469 रुपये तय किया गया है। वहीं क्लास-III (स्टाफ) का मासिक वेतन 14,669 रुपये, क्लास-II का 14,819 रुपये और क्लास-I का 15,179 रुपये कर दिया गया है।
होटल, रेस्टोरेंट, चाय स्टॉल और हलवाई वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी नई दरें जारी की गई हैं। इनमें भोजन व आवास की सुविधा मिलने पर वेतन में समायोजन किया गया है। नोटिफिकेशन की प्रति चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट chandigarh.gov.in और labour.chd.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे कोई भी देख सकता है ।
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