ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब हुआ आसान, प्रशासन ने नियमों में किए बड़े बदलाव Chandigarh News
अगर वाहन चालक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसे लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय स्वयं इसकी जानकारी देनी होगी। ...और पढ़ें

चंडीगढ़ [विशाल पाठक]। अब लर्निग लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर प्रशासन को अप्रूवल के लिए भेज दिया है। जल्द ही आरएलए की ओर से यह नया नियम लागू किया जाएगा। अभी वाहन चालक को लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपना मेडिकल कराना जरूरी होता है। लर्निंग लाइसेंस की फाइल में अलग से मेडिकल सर्टिफिकेट का क्लॉज होता है। वाहन चालक को अपना मेडिकल कराने के बाद इस फार्म को मेडिकल ऑफिसर से अटेस्ट कराना होता है। इस पर मेडिकल ऑफिसर या एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। लेकिन अब लोगों को लर्निग लाइसेंस में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सेल्फ अटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा
आरएलए से मिली जानकारी के अनुसार अब लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय वाहन चालक को सेल्फ अटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। जिसमें वाहन चालक खुद यह जानकारी देगा कि उसे किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है। अगर वाहन चालक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसे लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय स्वयं इसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई भी वाहन चालक सेल्फ अटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट पर कोई झूठी जानकारी देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नाबालिग के केस में अभिभावक देंगे डेक्लारेशन
नाबालिग के केस में लर्निग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय अभिभावकों को डेक्लारेशन देना होगा। अभिभावक अपने बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्ट कर देंगे। साथ ही ड्राइविंग की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 के तहत अभिभावकों को डेक्लारेशन देना होगा।
लाइसेंस की वेलिडिटी खत्म होने पर अब एक साल के अंदर कराना होगा रिन्यू
आरएलए के मुताबिक अभी तक नियम था कि लाइसेंस की वेलिडिटी खत्म होने के बाद पांच साल के अंदर लाइसेंस रिन्यू कराया जा सकता था। लेकिन अब एक साल के अंदर लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। एक साल के अंदर वाहन चालक अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते हैं। उन्हें दोबारा से लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इस कंडीशन में मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा वेलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस रिन्यू कराते समय भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।

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