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    जालंधर ग्रेनेड अटैक मामले में एनआईए कोर्ट से तीन आरोपियों को झटका, जमानत याचिका रद

    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    एनआईए अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, एक मामले में शामिल तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया। मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होगी।

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    जालंधर ग्रेनेड अटैक मामले में एनआईए कोर्ट से तीन आरोपियों को झटका, जमानत याचिका रद (File Photo)

    जागरण संवाददाता, मोहाली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने साल 2018 में जालंधर के मकसूदां थाना पर हुए ग्रेनेड हमले के तीन मुख्य आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    अदालत ने मामले की गंभीरता, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोप और सबूतों को देखते यह फैसला सुनाया है। आरोपितों की पहचान आमिर नजीर, शाहिद और फाजिल बसीर के रूप में है। बता दें कि वर्ष 2018 में मकसूदां थाना परिसर में ग्रेनेड धमाके का आरोप है। घटना में थाना स्टाफ व लोगों की जान को खतरा पैदा हुआ था।

     

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