हरियाणा बिजली निगम का नया फरमान, अब बिना इजाजत निजी काम के लिए कर्मचारियों का मुख्यालय आना बैन
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब कर्मचारी बिना अनुमति के निजी काम के लिए पंचकूला स्थित मुख्यालय नहीं आ सकेंगे। व्यक्तिगत मामलों के समाधान के लिए पहले एसडीओ स्तर पर प्रयास करना होगा। अति आवश्यक मामलों में नियंत्रक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश सभी कार्यालयों और अधिकारियों पर लागू होगा।

हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया (प्रतीकात्मक फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारी निजी और व्यक्तिगत कार्यों के लिए उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना पंचकूला स्थित मुख्यालय नहीं आ सकेंगे।
व्यक्तिगत मामलों के समाधान के लिए उन्हें सबसे पहले संबंधित एसडीओ, उप-विभागीय अधिकारी या कार्यालय प्रभारी के स्तर पर प्रयास करना होगा। अति आवश्यक या संवेदनशील मामलों में कर्मचारी को संबंधित नियंत्रक अधिकारी से टेलीफोन या ईमेल द्वारा स्वीकृति लेनी होगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों, उपमंडलों, मंडलों, जोन और मुख्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह आदेश लागू होगा।
अगर कर्मचारी अधिकारियों से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें टेलीफोन या ई-मेल का प्रयोग करना होगा। अगर उच्चाधिकारियों से मिलना आवश्यक हो तो अनुमति जरूर लें, ताकि मिलने के लिए सही समय तय किया जाए और उन्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े।
जिन मामलों को पहले ही किसी स्तर पर उठाया जा चुका है और जिनमें उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, कर्मचारियों को अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित करने के बाद अगली अथारिटी से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

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