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    चंडीगढ़ में अतिक्रमण पर नगर निगम सख्त, कार्रवाई के लिए मोबाइल टीमें गठित, तुरंत करें काल

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 12:50 PM (IST)

    चंडीगढ़ को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। अवैध वेंडरों और अतिक्रमण की शिकायत के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का गठन किया गया है। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी जिसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं जो अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगी।

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    अतिक्रमण की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल को इसका असली रूप देने के लिए नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अब आपको कहीं भी अवैध वेंडर, अतिक्रमण दिखे तो तुरंत नंबर घुमाइए और शिकायत कीजिए।

    आपकी शिकायत पर तुरंत एक्शन होगा। इस एक्शन के लिए नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, त्वरित कार्रवाई नहीं होने की जिम्मेदारी के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

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    गठित फ्लाइंग स्क्वाड और संपर्क नंबर

    -टीम 1: सुरेश चंद (एसडीई आर-12, 9592414714), अवतार सिंह गोरिया (निरीक्षक एंफोर्समेंट, 9872511370), राकेश कुमार (मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, 9872511263)

    -टीम 2: योगेश कुमार (एसडीई आर-6, 9958744169), दर्शल पाल सिंह (सुपरिंटेंडेंट, एस्टेट ब्रांच, 700922318), गुलाब सिंह (मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, 9463155575)

    -टीम 3: विशाल शर्मा (एसडीई आर-2, 8376828077), कुलबीर सिंह (मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, 9872511283), हरप्रीत सिंह (मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, 9915711415)

    दूसरे विभागों को भी जिम्मेदारी

    अतिक्रमण पर सख्ती करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण विरोधी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। निगम कमिश्नर अमित कुमार के आदेशानुसार सभी एसडीई (बी एंड आर) अपने क्षेत्रों में, एंफोर्समेंट इंस्पेक्टर पूरे शहर में और सभी चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी करेंगे।

    ये अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों स्वास्थ्य निरीक्षक, एंफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और कनिष्ठ अभियंताओं के साथ समन्वय करके समय पर कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1976 (यूटी चंडीगढ़ में लागू), स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 और स्ट्रीट वेंडर्स उपनियम 2018 के प्रविधानों के तहत की जाएगी।

    एंफोर्समेंट के साथ मिल करेंगी काम

    ये टीमें अधीनस्थ एंफोर्समेंट स्टाफ के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई करेंगी और समय पर अतिक्रमण हटाने को सुनिश्चित करेंगी। उम्मीद है कि इनकी सतर्क और सख्त कार्रवाई से आदतन अतिक्रमण करने वालों पर लगाम लगेगी।

    नगर निगम के अधीक्षण अभियंता (बी एंड आर) और स्वास्थ्य अधिकारी को इन टीमों को वाहन, मशीनरी और जनशक्ति उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी दी गई है ताकि कार्रवाई सुचारु रूप से हो सके।