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    मोहाली में बैंक से धोखाधड़ी, सात आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा, CBI अदालत ने सुनाया फैसला

    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    मोहाली की सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े 7.83 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में सात आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को कठोर कारावास दिया गया है, जबकि अन्य आरोपितों को भी कैद और जुर्माने की सजा मिली है। यह मामला 2016 में दर्ज किया गया था, जिसमें बैंक को करोड़ों का नुकसान हुआ था। अदालत ने वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा पर जोर दिया।

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    लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया फैसला।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के मोहाली स्थित सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े 7.83 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सात आरोपितों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल कठोर कारावास (रिगोरस इम्प्रिजनमेंट) और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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    रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रितपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। सीबीआई ने यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया था।

    शिकायत में कहा गया था कि एमएस मनीष ट्रेडर्स के साझेदार रमेश कुमार जैन, मनीष जैन, कंता जैन और कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों ने मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची। आरोप था कि इन लोगों ने बैंक को लगभग 7.83 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

    जांच के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को सात आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी सात आरोपितों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि बैंक धोखाधड़ी जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है ताकि वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा और जनता का विश्वास बना रहे।