सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर एमसी चंडीगढ़ की बड़ी कार्रवाई, 310 अवैध रेहड़ी-पटरी वालों पर लगाया जुर्माना
चंडीगढ़ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अवैध रेहड़ी-पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मनीमाजरा समेत कई इलाकों में अतिक्रमण की शिकायतें मिलने पर ...और पढ़ें
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एमसी चंडीगढ़ की कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 310 अवैध रेहड़ी-पटरी वालों पर जुर्माना।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम चंडीगढ़ ने शहरभर में अवैध और बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। यह कार्रवाई विशेष रूप से मनीमाजरा क्षेत्र सहित अन्य हिस्सों में की गई, जहां सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
अभियान के तहत नगर निगम की प्रवर्तन टीमों ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा कर कारोबार कर रहे विक्रेताओं की जांच की। शाम छह बजे तक बिना पंजीकरण और अनधिकृत स्थानों पर काम कर रहे कुल 310 विक्रेताओं के चालान किए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अवैध रूप से सार्वजनिक भूमि पर बैठे विक्रेताओं को हटाकर उन्हें निर्धारित वेंडिंग जोन में स्थानांतरित किया जाए, साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाकर इसकी रिपोर्ट हलफनामे के जरिए अदालत में पेश की जाए।
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नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, अवैध वेंडिंग के कारण पैदल चलने वालों को परेशानी, यातायात जाम और सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग जैसी समस्याएं सामने आ रही थीं। निगम ने स्पष्ट किया कि वैध और पंजीकृत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा कानून के तहत की जाएगी, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे केवल स्वीकृत वेंडिंग जोन में ही कारोबार करें और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट तथा संबंधित नियमों का पालन करें।

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