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    हरभजन सिंह पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, पीएम मोदी के खिलाफ लगाए थे विवादित पोस्टर

    By Jagran NewsEdited By: Narender Sanwariya
    Updated: Fri, 14 Apr 2023 02:45 AM (IST)

    जिस समय यह पोस्टर लगाए गए उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी। जिस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तरुण चुघ ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी कि हरभजन सिंह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

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    हरभजन सिंह पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, पीएम मोदी के खिलाफ लगाए थे विवादित पोस्टर

    चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ द्वारा जालंधर में ‘मोदी हटाओ देश बचाओ’ पोस्टर लगाना भारी पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जालंधर के रिटर्निंग अफसर (डिप्टी कमिश्नर) को इस मामले में रिप्रजेंटेशन आफ पब्लिक एक्ट (आरपीए) की धारा 127 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। जिसके तहत अधिकतम छह माह की सजा या दो हजार रुपये जुर्माना का प्रविधान है।

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    वहीं, मंत्री ने अपने जवाब में आयोग को बताया कि यह पोस्टर किसी सरकारी बिल्डिंग में नहीं लगाया गया और यह चुनाव का हिस्सा भी नहीं था। आयोग के सूत्र बताते हैं कि आरओ को फैसला लेना है कि जो पोस्टर लगाए गए क्या उसमें प्रिंटिंग कंपनी का नाम था, क्या वास्तव में वह चुनाव का हिस्सा नहीं था। बहरहाल, आयोग मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। बता दें, पिछले माह मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जालंधर में ‘मोदी हटाओ देश बचाओ’ के पोस्टर लगाए थे।

    जिस समय यह पोस्टर लगाए गए उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी। जिस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तरुण चुघ ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी कि हरभजन सिंह ईटीओ ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। भाजपा की शिकायत पर आयोग ने मंत्री को नोटिस भेज कर जवाब मांगा था। जालंधर लोकसभा क्षेत्र में अभी फसल खराबी का मुआवजा नहीं दे पाएगी सरकारचुनाव आयोग ने पंजाब सरकार द्वारा वीरवार से फसल खराबी की मुआवजा राशि दिए जाने की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है।

    आप सरकार जालंधर लोकसभा क्षेत्र में नई मुआवजा नीति के तहत किसानों को मुआवजा नहीं दे पाएगी। इसके लिए सरकार को पहले चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी। आयोग के सूत्र बताते हैं कि अगर सरकार पुराने नियम के अनुसार मुआवजा राशि का वितरण करती है तो उसे आयोग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होंगी, लेकिन अगर नई नीति के अनुसार राशि का वितरण करना है तो उसे पहले आयोग से इजाजत लेनी होंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुआवजा राशि की सीमा प्रति एकड़ 12 हजार रुपये से बढ़ा कर 15 हजार रुपये कर दी थी। मुख्यमंत्री ने मुआवजा राशि का वितरण 13 अप्रैल से ही शुरू दिया है।