हाईकोर्ट में बवाल करने वाले दो वकीलों का लाइसेंस निलंबित, एक गिरफ्तार, शुक्रवार को सुचारू रूप से होगा कार्य
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में हिंसा के बाद बार काउंसिल ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अधिवक्ताओं रवनीत कौर और सिमरनजीत सिंह ब्लासी पर कदाचार का आरोप है। हाईकोर्ट बार की कार्यकारी समिति के अनुसार रवनीत कौर ने झूठे आरोप लगाए और सिमरनजीत सिंह ब्लासी के साथ मिलकर सचिव से दुर्व्यवहार किया। वकील सिमरनजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में हुई मारप घटना को गंभीरता से लेते हुए बार काउंसिल ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। एक वकील की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसके चलते वकीलों ने शुक्रवार से हाईकोर्ट में सुचारू रूप से कार्य करने पर सहमति जताई है। बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा की विशेष अनुशासन समिति ने कहा कि दो अधिवक्ताओं रवनीत कौर और सिमरनजीत सिंह ब्लासी ने गंभीर कदाचार किया है। उन्होंने बार के सदस्यों के साथ-साथ मानद सचिव पर भी हमला किया है।
दोनों ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को भी निशाना बनाया है। उनका ऐसा व्यवहार पूरे कानूनी पेशे का अनादर करने के समान है क्योंकि उन्होंने अधिवक्ता अधिनियम, नैतिक मानकों और पेशेवर कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। समिति ने दोनों वकीलों को 19 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट बार की कार्यकारी समिति द्वारा जारी नोटिस में कहा गया था कि वकील रवनीत कौर ने चीफ जस्टिस की अदालत में झूठे आरोप लगाते हुए दावा किया था कि वर्तमान सचिव ने उनका बैग और लैपटॉप जब्त कर लिया है। यह भी दावा किया गया है कि अदालत से बाहर आने पर एडवोकेट रवनीत कौर ने फिर से हंगामा किया। उन्होंने एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ब्लासी के साथ कार्यकारी कार्यालय में घुसकर सचिव के साथ दुर्व्यवहार किया और बार के सदस्यों पर हमला किया।
बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने का लिया निर्णय
बार में वीरवार को भी इस प्रकरण को लेकर बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि चूंकि चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज वकील सिमरनजीत सिंह ब्लासी को गिरफ्तार कर लिया है तो हड़ताल को वापस लेने का आह्वान किया गया। अब शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुचारू रूप से कार्य होगा। हालांकि दूसरी आरोपी वकील रवनीत कौर की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई गई।
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