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    लीज होल्ड रेजिडेंशियल प्रापर्टी की लीज डीड अलाटमेंट रेट के आधार पर होगी

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 04 Jul 2022 11:13 PM (IST)

    जो रेजिडेंशियल लीज होल्ड प्रापर्टी एस्टेट आफिस ने आवंटित कर रखी है प्रापर्टी मालिक जब इन्हें लीज डीड करवाते थे तो कलेक्टर रेट के हिसाब से इसकी दर तय ह ...और पढ़ें

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    लीज होल्ड रेजिडेंशियल प्रापर्टी की लीज डीड अलाटमेंट रेट के आधार पर होगी

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जो रेजिडेंशियल लीज होल्ड प्रापर्टी एस्टेट आफिस ने आवंटित कर रखी है, प्रापर्टी मालिक जब इन्हें लीज डीड करवाते थे, तो कलेक्टर रेट के हिसाब से इसकी दर तय होती थी। इसमें रेट को लेकर अस्पष्टता की शिकायत लगातार रहती थी। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की एस्टेट ब्रांच ने द चंडीगढ़ कन्वर्जन आफ रेजिडेंशियल लीज होल्ड लैंड टेन्योर इन टू फ्री होल्ड लैंड टेन्योर रूल्स-1996 को संशोधित किया है। अब इन्हें संशोधित-2022 नियम कहा जाएगा। इसके तहत अब लीज डीड करवाने की प्रक्रिया और रेट को स्पष्ट किया गया है। अब लीज डीड अलाटमेंट के समय प्रापर्टी का जो रेट था उसी हिसाब से अब कन्वर्जन रेट की गणना होगी। कलेक्टर रेट के हिसाब से अभी अलाटियों को ज्यादा फीस इसके लिए देनी पड़ती थी। अब अलाटमेंट रेट के हिसाब से लीज डीड होने से इसमें कुछ राहत मिलेगी। एस्टेट आफिस ने जो भी रेजिडेंशियल प्रापर्टी लीज होल्ड बेस पर आवंटित कर रखी है। उन अलाटियों को इससे फायदा मिलेगा। इन अलाटियों को कहीं न कहीं अब लीज डीड कराने में ज्यादा फीस नहीं देनी होगी। साथ ही कलेक्टर रेट से लीज डीड चार्ज को लेकर कोई दुविधा भी नहीं रहेगी। अभी केवल रेजिडेंशियल के लिए यह संशोधन किया गया है। कामर्शियल और इंडस्ट्रियल केटेगरी के पहले की तर्ज पर ही लीज डीड होती रहेगी। इसमें अभी बदलाव नहीं किया गया है।

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    लीज होल्ड से फ्री होल्ड जल्द

    प्रशासन प्रापर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने वाला है। इसके रेट केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद तय होंगे। पिछले सप्ताह ही इस पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से यूटी प्रशासन के अधिकारियों की दिल्ली में मीटिग हुई थी। इस मीटिग में एडवाइजर धर्म पाल ने एमएचए के अधिकारियों से इस पर चर्चा की थी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लीज होल्ड प्रापर्टी को फ्री होल्ड कन्वर्जन करने का फार्मूला तय होगा। उसी आधार पर रेट तय होंगे।