चंडीगढ़ में गैंगवार! पांच साल में लाॅरेंस के तीसरे करीबी की हत्या, गुरलाल बराड़, विक्की मिड्डूखेड़ा और अब इंद्रप्रीत पैरी को मारा
इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह को बड़ा झटका लगा है। पिछले पांच सालों में गैंगवार में लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के तीन करीबियों की हत्या हुई है। ये तीनों वारदातें ट्राईसिटी में हुई हैं। पैरी लॉरेंस बिश्नोई का क्लासमेट भी था, दोनों डीएवी कॉलेज में साथ पढ़े थे और छात्र राजनीति में भी उतरे थे।

यह तस्वीर कॉलेज की पढा़ई के दिनों की है, जिसमें लॉरेंस मिड्डूखेड़ा और पैरी भी खड़े हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या के कारण लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग को बड़ा झटका लगा है। पिछले पांच साल में गैंगवार में लाॅरेंस और गोल्डी बराड़ के तीसरे करीबी की हत्या हुई है। यह तीनों वारदातें ट्राईसिटी में ही हुई।
सबसे पहले 2020 में इंडस्ट्रियल एरिया में एक माल के बाहर गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके एक साल ही बाद ही लाॅरेंस के बेहद नजदीकी दोस्त विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या कर दी गई थी।
अब पैरी को मार डाला। पैरी को लारेंस बिश्नोई का केवल करीबी ही नहीं बल्कि उसका क्लासमेट भी बताया जा रहा है। दोनों डीएवी काॅलेज में एक साथ पढ़े थे और छात्र राजनीति में भी एक साथ उतरे थे।
10 अक्टूबर 2020 : गुरलाल बराड़ की हत्या
इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिटी इम्पोरियम माल के बाहर गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपनी फार्च्यूनर गाड़ी में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में नकाबपोश बाइक सवारों ने उसे गोलियों से भून दिया था।
हत्या के मामले में चार आरोपितों नीरज चस्का, चमकौर सिंह उर्फ बैंत, गुरमीत सिंह गित्ता और गुरविंदर सिंह ढाढी शामिल थे, लेकिन पिछले साल दो मार्च को चारों को जिला अदालत ने बरी कर दिया था।
सात अगस्त 2021 : विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या
मोहाली के सेक्टर-70 में यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिड्डूखेड़ा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली थी। बंबीहा गैंग के लक्की पटियाल के इशारे पर विक्की को मौत के घाट उतार दिया गया था।
इस मामले में इसी साल 27 जनवरी को मोहाली की जिला अदालत ने तीन गैंग्सटर अजय उर्फ सन्नी लेफ्टी, सज्जन उर्फ भोलू और अनिल लाठ को उम्रकैद की सजा सुना दी गई थी।

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