25000 रुपये कमीशन मांगने के आरोप से आहत हुए कन्हैया मित्तल, ठोका 10 करोड़ का मानहानि केस, पढ़िये क्या है मामला
प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने मोरवी साउंड ऑपरेटर अश्वनी यादव के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि याचिका चंडीगढ़ कोर्ट में दायर की है। यह मामला ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है जहां कथित तौर पर 25000 रुपये कमीशन लेने का झूठा आरोप लगाया था। मित्तल ने हर्जाना स्थायी निषेधाज्ञा और सोशल मीडिया से मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अश्वनी यादव उर्फ मोरवी साउंड ऑपरेटर के खिलाफ दायर 10 करोड़ रुपये की सिविल मानहानि याचिका चंडीगढ़ की अदालत में दायर की है। मामला ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां प्रतिवादी ने कथित तौर पर झूठा आरोप लगाया कि मित्तल ने 25,000 रुपये कमीशन लिया है।
यह आरोप प्रतिवादी ने स्वयं सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया था, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया और यह वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब व अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। इस याचिका में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें प्रतिवादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह आरोप झूठा था और जानबूझकर आर्थिक कारणों से लगाया गया था।
मित्तल ने 10 करोड़ रुपये हर्जाना, स्थायी निषेधाज्ञा और सोशल मीडिया से सभी मानहानिकारक सामग्री को तुरंत हटाने की मांग की है। इसके साथ ही आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत तात्कालिक राहत के लिए भी एक याचिका दायर की गई है।
यह याचिका एडवोकेट पुनीत छाबड़ा और एडवोकेट अखिल सिंह अरोड़ा की ओर से दायर की गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति की भरपाई कोई धनराशि नहीं कर सकती, लेकिन कानून को उन लोगों को जवाबदेह ठहराना होगा जो जानबूझकर किसी कलाकार की छवि धूमिल करने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं।
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