Mohali News जांच अधिकारी अपनी गवाही पूरी नहीं कर पाए, गैंगस्टर लॉरेंस समेत चार बरी, पढ़ें क्या है मामला
मोहाली अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित चार आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जबकि सोनू नामक एक आरोपित को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। सोनू को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसी की निशानदेही पर अन्य आरोपितों के नाम सामने आए थे।

जागरण संवाददाता, मोहाली। आर्म्स एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में मोहाली की अदालत ने गैंगस्टर लाॅरेंस बिश्नोई समेत चार आरोपितों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी अपनी गवाही पूरी नहीं कर पाए, जिसका फायदा आरोपितों को मिला। वहीं, इसी मामले में आरोपित सोनू को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
यह मामला साल 2022 में सोहाना थाने में दर्ज किया गया था। इसमें लाॅरेंस बिश्नोई के साथ असीम उर्फ हाशिम बाबा, दीपक, विक्रम सिंह उर्फ विक्की और सोनू को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया गया था। वकील करण सौफत ने बताया कि लाॅरेंस बिश्नोई, असीम, दीपक और विक्की के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष बिना किसी उचित संदेह के सिर्फ सोनू का अपराध ही साबित कर पाया।
सोनू को किया था गिफ्तार, उसके बाद लॉरेंस समेत अन्य के नाम आए थे सामने
यह मामला 19 नवंबर 2022 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि डकैती के कई मामलों में वांछित मेरठ के गांव सोरगढ़ निवासी सोनू लांडरां की तरफ आ रहा है और उसके पास अवैध हथियार हैं। पुलिस ने सोनू को टीडीआई सिटी के पास से हिरासत में लिया था। उसकी तलाशी में उसके बैग से चार पिस्तौल (.32 बोर), एक पिस्तौल (.315 बोर), 10 कारतूस (.32 बोर) और 5 कारतूस (.315 बोर) बरामद हुए थे। सोनू के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उसकी निशानदेही पर ही इस मामले में अन्य लाॅरेंस बिश्नोई समेत अन्य के नाम सामने आए थे।
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