चंडीगढ़ में आज से धारा 144 लागू, होटल संचालकों को आदेश- गेस्ट का आइडी प्रूफ जरूर लें, ये पाबंदियां भी लगीं
चंडीगढ़ में आज से धारा 144 लागू हो गई है। चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं। ऐसे में शहर में आज से धरने प्रदर्शनों पर भी पाबंदी ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 15 August: चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत अब शहर में 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की है।
शहर में आज से 18 सिंतबर 2022 तक लागू होगी। डीसी ने शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और सराय संचालकों को रूम बुकिंग के दौरान व्यक्ति का आइडी प्रूफ और अनिवार्य रूप से एंट्री करने के निर्देश दिए हैं। होटल या गेस्ट हाउस में आने वाले गेस्ट का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो क्रेडिट कार्ड में से कोई भी दस्तावेज लेकर रिकार्ड में रखना अनिवार्य है।
इसके अलावा डीसी ने साइबर कैफे संचालकों को इंटरनेट सफरिंग करने के दौरान उपभोक्ता का आइडी प्रूफ और रजिस्टर में एंट्री करने के निर्देश दिए हैं। रेजिडेंशियल, पेइंग गेस्ट के अलावा पीजी संचालकों को टेनेंट का रिकार्ड वेरीफाइल करने और डीसी आफिस के साथ टेनेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के निर्देश दिए हैं। ड्राइविंग के दौरान गाड़ी में किसी प्रकार की लोहे की रोड, चाकू या अन्य कोई हथियार रखने पर पाबंदी लगाई है।
इसके अलावा धरना प्रदशर्न के लिए कर्मचारियों और यूनियनों को सेक्टर-25 में रैली ग्राउंड में ही धरना करने के निर्देश दिए हैं। बिना आइडी प्रूफ और सरकारी आइडी के पुलिस, पैरा मिलिटरी फोर्स या अन्य किसी सेना के जवान को वर्दी न देने के निर्देश दिए हैं। यह सभी एहतियाती कदम 15 अगस्त के चलते सुरक्षा व्यवस्था के लिए उठाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस पुलिस के जवान शहर के संदिग्ध जगहों पर रेड करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति के देखे जाने पर पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देने की अपील की है।

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