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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 04, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

शराब ठेकों के मामले में प्रशासन को दो सप्ताह में सही निर्णय लेने का आदेश

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Tue, 04 Jul 2017 04:23 PM (IST)

ठेकों के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हाईवे के ...और पढ़ें

शराब ठेकों के मामले में प्रशासन को दो सप्ताह में सही निर्णय लेने का आदेश
शराब ठेकों के मामले में प्रशासन को दो सप्ताह में सही निर्णय लेने का आदेश

जेएनएन, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में नेशनल और स्टेट हाइवेज से 500 मीटर के दायरे में चल रहे कुछ शराब के ठेकों को बंद करने का जो नोटिस जारी किया था, उस पर चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट को कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही इन ठेकों को बंद करने के नोटिस दिए हैंl

चंडीगढ़ के एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर कम कलेक्टर राकेश कुमार पोपली ने मंगलवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नेशनल और स्टेट हाइवेज या उसकी सर्विस लेन से 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेकों को खोले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया हैl

अब यह तय करना था की यह फैसला सड़क के जरिये मापा जाए या एरियल डिस्टेंस से  बाद में प्रशासन ने यही तय किया की यह फासला एरियल डिस्टेंस से ही मापा जाएगाl ऐसे में इन ठेकों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया था जो इस दायरे में आते हैंl

केरल हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार निकला जा सकता है हल 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट जगमोहन बंसल ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने मई माह में ही एक फैसले में यह तय किया है की यह दूरी सड़क के जरिये मापी जा सकती हैl लिहाजा इस पर प्रशासन को गौर करना चाहिएl इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस विवाद का हल प्रशासन याचिकाकर्ताओं के साथ बैठा कर निकाल सकता हैl जरूरी नहीं है कि इस मामले में हाईकोर्ट के ही निर्देश लिए जाएंl लिहाजा हाईकोर्ट ने इसके लिए दो सप्ताह का समय देते हुए याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई तक स्थगित कर दी हैl

 

ये है मामला

बता दें कि, चंडीगढ़ के वॉल्ट लिकर प्राइवेट लिमिटेड और जुबली ब्रेवरेजिस सहित अन्य ने एडवोकेट जगमोहन बंसल के जरिये हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि, मध्य मार्ग नेशनल हाइवेज है, ऐसे में यहां किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया गया, लेकिन याचिकाकतार्ओं को सेक्टर- 8 की इंटरनल मार्केट में ठेका अलॉट किया गया था।

अगर सड़क के जरिये यहां की मध्य मार्ग से दूरी मापी जाये तो यह 500 मीटर से अधिक है, लेकिन अगर एरियल या हवाई रास्ते के इसकी दूरी 464 मीटर हो जाती है, जो कि 500 मीटर के दायरे में आ जाती है। प्रशासन ने इनके ठेके बंद करने का नोटिस इन्हें थमा दिया है। हाई कोर्ट ने इस नोटिस पर पिछली सुनवाई पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने रोक को जारी रखते हुए सुनवाई 19 जुलाई तक स्थगित कर दी हैl

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली बड़ी राहत 

शहर के भीतर नेशनल और स्टेट हाइवेज के 500 मीटर के दायरे में चल रहे शराब के ठेकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिल गई हैl सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया है की शहर के बीच के नेशनल और स्टेट हाइवेज को डी-नोटिफाई किया जा सकता हैl

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली राहत से शहर के लगभग शभी शराब के ठेके, रेस्टोरेंट्स, होटल्स पब्स और बार में अब शराब परोसे जाने का रास्ता साफ़ हो गया हैl अब शहर के बीच के नेशनल और स्टेट हाइवेज को डी-नोटिफाई कर यहाँ ठेके चलाये जाने का रास्ता साफ़ हो सकता हैl

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