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    चंडीगढ़ के लोगों को राहत, हाउस और प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने में इस महीने भी मिलेगी छूट, अभी 50% ने जमा नहीं Tax

    By Ankesh ThakurEdited By:
    Updated: Tue, 02 Aug 2022 10:21 AM (IST)

    चंडीगढ़ के लोगों को प्रशासन ने राहत दी है। उन शहरवासियों के राहत मिली है जिन्होंने अभी तक अपना हाउस और प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। वह अब अगले एक महीने तक छूट के साथ टैक्स जमा करवा सकते हैं।

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    एक सितंबर से जो टैक्स का भुगतान करेगा उसे ब्याज और जुर्माना साथ में अदा करना होगा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लोगों को प्रशासन ने राहत दी है। उन शहरवासियों के राहत मिली है जिन्होंने अभी तक अपना हाउस और प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। वह अब अगले एक महीने तक छूट के साथ टैक्स जमा करवा सकते हैं। क्योंकि प्रशासन ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम की समय सीमा एक माह के लिए और बढ़ा दी। ऐसे में अब लोग 31 अगस्त तक छूट के साथ अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

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    चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत प्रापर्टी टैक्स में 10 और हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 20 फीसद की छूट दी जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सेल्फ असेसमेंट स्कीम पांच माह के लिए चलेगी। जबकि हर साल सिर्फ दो माह के लिए स्कीम को लागू किया जाता था। 

    प्रशासन ने शहर की ईडब्ल्यूएस कालोनियों में रहने वाले लोगों को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसद की छूट दी है। कई लोग इस छूट का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने पूरा टैक्स जमा करवा दिया था। प्रशासन का दावा है कि अगले साल के सत्र में उनका टैक्स अडजस्ट कर दिया जाएगा।

    अभी तक 50 फीसद लोगों ने जमा करवाया टैक्स

    चंडीगढ़ नगर निगम के अनुसार बेशक सेल्फ असेसमेंट स्कीम का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी तक 50 फीसद लोगों ने ही टैक्स जमा करवाया है। ऐसे में अब एक सितंबर से जो टैक्स का भुगतान करेगा उसे ब्याज और जुर्माना साथ में अदा करना होगा। नगर निगम के अनुसार 55 गज से ऊपर के मकानों पर हाउस टैक्स लगता है।नगर निगम ने इस वित्तीय सत्र में हाउस और प्रापर्टी टैक्स से 75 करोड़ रुपये कमाई करने का टारगेट रखा है जबकि अब तक 50 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी हो चुकी है।

    ईडब्ल्यूएस कालोनी के लोगों को मिले 50 प्रतिशत छूट

    फासवेक अध्यक्ष बलजिंदर सिंह का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कालोनी में रहने वालों को भी अगले साल भी 50 फीसद की छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने अपना पूरा टैक्स भर दिया है उन्हें जमा करवाई गई राशि का ब्याज भी देना चाहिए।