20 लाख रुपये के होम लोन लिया, ईएमआई भरी नहीं, बैंक में दिए पता पर मिले नहीं, जीरकपुर निवासी दंपती पर केस दर्ज
चंडीगढ़ में एक दंपती पर 20 लाख रुपये के होम लोन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने एसबीआई से लोन लेकर ईएमआई नहीं चुकाई और उसी संपत्ति पर दूसरे बैंक से भी लोन ले लिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत के निर्देशों पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने एक दंपती के खिलाफ लगभग 20 लाख रुपये के होम लोन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेकर इएमआई नहीं चुकाई और बाद में उसी संपत्ति पर दूसरे बैंक से भी लोन ले लिया।
पुलिस के अनुसार आरोपितों की पहचान जीरकपुर वीआईपी रोड निवासी करमवीर और उनकी पत्नी मीना देवी के रूप में हुई है। एसबीआई के शाखा प्रबंधक सुधीर सिंह ने शिकायत दी थी कि मई 2019 में दंपती ने मोहाली के एडन सिटी, खनपुर, खरड़ स्थित 105 वर्ग गज के मकान को खरीदने के लिए एक महिला के साथ 28 लाख रुपये में एग्रीमेंट किया था। इसके लिए उन्होंने जून 2019 में 20.95 लाख रुपये के होम लोन के लिए एसबीआई में आवेदन किया, जिसे बैंक ने स्वीकृत कर दिया।
लोन जारी होने के बाद दोनों को नियमित इएमआई चुकानी थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने भुगतान नहीं किया। 20 अक्टूबर 2020 को बैंक ने इस खाते को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित कर दिया और उन्हें नोटिस भी भेजा। जब बैंक अधिकारियों ने उनके पते पर जाकर जांच की तो पता चला कि दंपती वहां रह नहीं रहा थे।
इसके बाद बैंक को जानकारी मिली कि दंपती ने उसी संपत्ति पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से नवंबर 2019 में 22 लाख रुपये का एक और होम लोन ले रखा है, जिसमें अलग दस्तावेज जमा किए गए थे। बैंक प्रबंधक ने पहले चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।