लुधियाना अस्पताल में मृत लड़की की बॉडी से गायब हुआ गुर्दा, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में एक युवती की मौत के बाद उसके शरीर से बायां गुर्दा गायब होने की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को गहराई से जांच करने और जरूरत पड़ने पर एसआईटी गठित करने को कहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुर्दे के गायब होने का खुलासा हुआ था जिसके बाद मेडिकल लापरवाही की आशंका जताई गई है।

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद उसके शरीर से बाएं गुर्दे के गायब होने की जांच के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को मामले की गहराई से जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर एसआईटी (विशेष जांच टीम) गठित करने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस कुलदीप तिवारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि मेडिकल रिपोर्ट मृतका के गायब गुर्दे जैसे गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। इसके अलावा, इस विषय पर किसी विशेषज्ञ की राय लेने का कोई दस्तावेज भी अदालत के समक्ष नहीं है।
मृतका के बायां गुर्दा गायब
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि मृतका का बायां गुर्दा नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि गायब हुए इस गुर्दे के पीछे की सच्चाई अभी भी रहस्य बनी हुई है, जिसे जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए।यह याचिका मंगत राम शर्मा द्वारा दायर की गई थी, जिसकी बेटी तान्या शर्मा को एक जून 2021 को सर्जरी के लिए लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
दो जून को डा व्योम भार्गव (स्पाइन ब्रेन सर्जन) और अन्य डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी की।सात जून को दूसरी सर्जरी भी की गई, लेकिन युवती की हालत लगातार बिगड़ती रही और 16 जून 2021 को उसकी मृत्यु हो गई।
मेडिकल लापरवाही और आपराधिक षड्यंत्र की आशंका
शिकायतकर्ता (पिता) की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतका का बायां गुर्दा गायब था। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने मेडिकल लापरवाही और आपराधिक षड्यंत्र की आशंका जताई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणियां करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड ने मृत्यु के संभावित कारण बताए हैं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा की गई संभावित लापरवाही पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि बायां गुर्दा नहीं मिला।
मेडिकल रिकार्ड्स में इस गंभीर विषय पर कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट या जांच नहीं की गई।हाई कोर्ट ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वे पूरे मामले की गहराई से जांच करें।चाहें तो विशेषज्ञों की सहायता लेते हुए एक विशेष जांच टीम भी गठित करें। इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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