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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Punjab News: लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, तरनतारन के SSP के खिलाफ जमानती वारंट जारी

Published: Sat, 04 Oct 2025 10:12 AM (GMT+05:30)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तरनतारन के एसएसपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई ...और पढ़ें

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए तरनतारन के एसएसपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी द्वारा दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेशों की अवहेलना करने पर की गई।

जस्टिस नमित कुमार की बेंच ने कहा कि मामले में बार-बार समय दिए जाने और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एसएसपी ने न तो रिपोर्ट पेश की और न ही अदालत के समक्ष हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें स्वयं शपथपत्र दाखिल कर देरी का कारण बताने को कहा था।

आदेश के अनुसार 23 जुलाई को राज्य के वकील को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया गया था। इसके बाद सुनवाई 22 अगस्त और फिर 9 सितंबर तक स्थगित हुई। 9 सितंबर को अदालत ने दर्ज किया कि 23 जुलाई और 25 अगस्त को एसएसपी तरनतारन, संबंधित एसएचओ और पैरवी सेल को दो बार ईमेल से याद दिलाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने कहा था, इसके बावजूद एसएसपी पेश नहीं हुए।