AAP विधायक माणूके पर साबित नहीं हुआ कोठी पर कब्जे का आरोप, हाई कोर्ट ने दी राहत
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आप विधायक सरवजीत कौर माणूके को बड़ी राहत दी है। अदालत ने एनआरआई अमरजीत कौर की याचिका खारिज की जिसमें माणूके और उनके परिवार पर कोठी कब्जाने का आरोप था। 2023 में यह मामला सुर्खियों में रहा था जिसमें विधायक को बदनाम करने की कोशिश की गई। अदालत के फैसले से विधायक और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक सरवजीत कौर माणूके को बड़ी राहत दी है।
अदालत ने एनआरआई अमरजीत कौर की ओर से दायर पिटीशन खारिज कर दी जिसमें उसने विधायक व उनके परिवार पर उसकी कोठी पर कब्जा करने के आरोप लगाया था।
एनआरआई अमरजीत कौर ने पिटीशन में कहा था कि विधायक माणूके ने जगराओं के हीरा बाग में स्थित उसकी कोठी पर कब्जा कर लिया है।
इस मामले को 2023 में विरोधी पक्ष द्वारा बड़े स्तर पर उठाकर विधायक और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। यह मामला केवल पंजाब ही नहीं बल्कि देश-विदेश में भी चर्चा का केंद्र बना था।
अदालत द्वारा केस रद किए जाने के बाद विधायक माणूके व उनके परिवार को क्लीन चिट मिलने से हलके के लोगों, समर्थकों व आम आदमी पार्टी के वर्करों में खुशी की लहर है।
विधायक माणूके ने कहा कि वाहेगुरु के घर में देर है, अंधेर नहीं। कोई कितना भी दुष्प्रचार कर ले, सच की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा साजिशें रचकर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई पर अदालत ने सच्चाई को सामने लाकर इंसाफ दिया है।
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