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    IRB से जिला पुलिस में स्थानांतरण को लेकर खारिज पूर्व सैनिकों की याचिका, क्या है पूरा मामला?

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 04:59 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज कर दी जो आईआरबी से जिला पुलिस में समायोजन चाहते थे। अदालत ने कहा कि सेना की सेवा को आईआरबी में आवश्यक 15 साल की सेवा के बराबर नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिला पुलिस नियमों के अनुसार केवल आईआरबी में 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले ही समायोजन के पात्र हैं।

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    HC ने सेना की सेवा अवधि को मान्यता देने से किया इनकार (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण: चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन पूर्व सैनिकों की अपील खारिज कर दी है, जिन्होंने भारतीय सेना में 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में भर्ती ली थी और अब जिला पुलिस (जनरल कैडर) में समायोजन की मांग कर रहे थे।

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    अदालत ने स्पष्ट किया कि सेना की सेवा अवधि को जिला पुलिस में भर्ती या समायोजन के लिए आवश्यक 15 वर्ष की सेवा के बराबर नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता पूर्व सैनिकों ने सेना से 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति ली थी और बाद में वे भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में भर्ती हुए।

    नियमों के अनुसार, यदि कोई आईआरबी का जवान जिला पुलिस (जनरल कैडर) में स्थानांतरित होना चाहता है तो उसे आईआरबी में कम से कम 15 वर्ष की सेवा करनी होती है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चूंकि वे पहले ही सेना में 15 वर्ष काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी सैन्य सेवा को आईआरबी की सेवा अवधि में जोड़कर देखा जाना चाहिए।

    पहले ही याचिका खाचिज कर चुकी है एकलपीठ

    इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की एकलपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नियमों की भाषा स्पष्ट और निर्विवाद है। कोर्ट इसमें किसी भी तरह का नया परविधान जोड़कर इसकी व्याख्या नहीं कर सकता।

    याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। लेकिन जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने भी एकलपीठ के निर्णय को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।

    खंडपीठ ने कहा, यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ताओं ने जिला पुलिस (जनरल कैडर) में 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है। ऐसे में उनका दावा किसी भी तरह नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है। जिला पुलिस (जनरल कैडर) नियम, 2024 की धारा 3 में स्पष्ट रूप से परविधान है कि केवल वे हेड कांस्टेबल, सी-1 कांस्टेबल जो आईआरबी में 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा (जिसमें फेज-I और फेज-II प्रशिक्षण शामिल है) पूरी करते हैं, उन्हें जिला पुलिस में समायोजित किया जा सकता है।

    इस नियम में सैन्य सेवा की अवधि को किसी भी तरह से शामिल करने का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक सेवा लाभ स्वतंत्र होता है और एक को दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।