6 वर्ष से भगोड़े की गिरफ्तारी नहीं करने पर कपूरथला एसएसपी पर गिरी गाज, हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी पर धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार न करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसे सेवा में लापरवाही माना है और जुर्माने की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने 2019 से जुड़े जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई धोखाधड़ी के एक आरोपी को छह साल तक गिरफ्तार न करने और सेवा में गंभीर लापरवाही बरतने के लिए की गई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने न केवल एसएसपी को दोषी ठहराया, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि 2019 से अब तक इस केस से जुड़े सभी जांच अधिकारी और एसएचओ के खिलाफ तीन माह के भीतर विभागीय कार्रवाई की जाए।
मामला क्या है?
31 अगस्त 2017 को कपूरथला पुलिस थाने में राजेश महाजन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। उसकी अग्रिम जमानत तीन बार खारिज हो चुकी थी।
2019 में कपूरथला की ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके बावजूद, पिछले छह सालों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोई ठोस कोशिश नहीं की।
हाल ही में जब आरोपी ने एक बार फिर से जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने एसएसपी कपूरथला से जवाब मांगा। जवाब में एसएसपी ने स्वीकार किया कि जांच अधिकारियों की ओर से गलती हुई है।
इस पर कोर्ट ने आरोपी को सरेंडर कर जमानत लेने के आदेश दिए। वहीं, छह सालों तक कार्रवाई न करने के लिए एसएसपी को लापरवाह मानते हुए 50 हजार का जुर्माना ठोका और जांच अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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